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20000 रूपए रिश्वत लेने के मामले में उप निरीक्षक राजकुमार के खिलाफ अदालत में एसीबी रोहतक की टीम ने चार्जशीट किया पेश।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:एंटी करप्शन ब्यूरो,रोहतक द्वारा सोमवार को आरोपित  उप निरीक्षक राजकुमार, तत्कालीन तफतीशी अधिकारी, थाना बरोदा, जिला सोनीपत के विरूद्व धारा 7, 13 (1) बी. r/w 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत चालान (चार्जशीट) अतिरिक्त सत्र न्यायालय न्यायाधीश, सोनीपत में दिया गया।मामला यह था कि शिकायतकर्ता द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके भाई व भतीजे के विरुद्ध मुकदमा नंबर – 287 दिनांक 01.01.2024, धारा 109 (1), 115, 118 (1), 126, 3 (5), 351 (2) बी.एन.एस., थाना बरोदा,जिला सोनीपत दर्ज है। उसका भाई व भतीजा उपरोक्त मुकदमा  के सम्बन्ध में जेल में बंद है। आरोपित  उप निरीक्षक राजकुमार तफतीशी अधिकारी उसके भाई व भतीजे की जमानत करवाने की एवज में उससे 20,000/-रूपए  नकद राशि बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर ए.सी.बी. की रोहतक टीम द्वारा कार्रवाई  करते शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित  उप निरीक्षक राजकुमार उपरोक्त को दी गई 20,000/-रूपए नकद रिश्वत राशि सहित रंगे हाथों गिरफतार किया गया तथा इस संबंध में मुकदमा नंबर  3 दिनांक 3.3.2025 धारा , 13 (1) बी. r/w 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक दर्ज किया गया था। 

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