Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद हरियाणा

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: हरियाणा में उद्योगपतियों के लिए 27 सेवाएं फास्ट-ट्रैक पर


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा में छोटे उद्यमी से लेकर बड़े उद्योगपति तक अब समयबद्ध तरीके से हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली भवन योजनाओं, प्रमाणपत्रों, अनुमतियों और संपत्ति लेनदेन से संबंधित 27 सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शीघ्र सेवा वितरण सुनिश्चित करने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आज हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत एक अधिसूचना जारी की है। आरटीएसए नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने वाले किसी भी विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। प्रदेश सरकार की यह पहल हरियाणा में व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने और राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को समर्थन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस दायरे के अंतर्गत प्रत्येक सेवा एक विशिष्ट समय सीमा के साथ होती है।

अब औद्योगिक या आवासीय उद्देश्यों के लिए भवन योजनाओं की मंजूरी में 15 दिन लगते हैं, जबकि वाणिज्यिक योजनाओं में 30 दिन लगते हैं। भवनों के लिए पूर्णता/कब्जा प्रमाण पत्र 15 दिनों के भीतर जारी किए जाते हैं। अन्य सेवाएँ जैसे अनापत्ति प्रमाण पत्र, कन्वेयंस डीड और नो ड्यू सर्टिफिकेट क्रमशः 20, 15 और 15 दिनों में जारी कर दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्लॉट हस्तांतरण, चाहे बिक्री के माध्यम से या निर्विरोध हस्तांतरण क्रमशः 30 और 45 दिनों में किया जाएगा। मोर्टगेज और दस्तावेज़ों की सत्यापित प्रतियों के लिए अनुमतियां क्रमशः 30 और 3 दिनों के भीतर प्रदान की जाती हैं। स्वामित्व में परिवर्तन (मृत्यु के मामलों को छोड़कर), भूखंडों का सीमांकन और प्लिंथ स्तर के प्रमाण पत्र जारी करने में क्रमशः 30, 5 और 7 दिन लगेंगे। राज्य सरकार द्वारा पानी और सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों के भीतर दिए जाएंगे, जबकि IE/IDA में भूमि या शेड के आवंटन में 60 दिन लगेंगे। संचार और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की अनुमति 45 दिनों के भीतर दी जाएगी। परियोजना कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए भूखंडों के भौतिक कब्जे और विस्तार में क्रमशः 7 और 14 दिन लगेंगे। परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने और नाम-संबंधित सेवाओं में परिवर्तन के लिए समय सीमा क्रमशः 30 और 14 दिन निर्धारित की गई है। संविधान में परिवर्तन, प्लॉट परिवर्तन, प्लॉट सरेंडर और प्लॉट विभाजन के लिए प्रत्येक की समय सीमा  30 दिन है। भूखंडों को पट्टे पर देने या किराये पर देने और परियोजना की स्थिति में बदलाव के लिए समय सीमा प्रत्येक 14 दिन है। अंत में सड़कों पर गड्ढों की त्वरित मरम्मत के लिए समय सीमा 10 दिन है। प्रत्येक सेवा को एक नामित अधिकारी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो आवेदनों को संसाधित करने और निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में जब कोई सेवा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रदान नहीं की जाती है, तो व्यक्तियों को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। यदि समस्या अनसुलझी रहती हैं, तो दूसरा शिकायत निवारण प्राधिकरण आगे की कार्रवाई और समाधान के लिए उपलब्ध है।

Related posts

तीन दिन,तीन क़त्ल से दहला फरीदाबाद : दो भाइयों पर चाकुओं से कातिलाना हमला,एक भाई की मौत, दूसरा भाई घायल-अरेस्ट।

Ajit Sinha

विपुल गोयल ने लिया कैबिनेट मंत्री पद की शपथ, फरीदाबाद की जनता तथा भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह

Ajit Sinha

फरीदाबाद ; लिफ्ट लेने के बहानें सूरजकुंड रोड पर गाडी रुकवा कर,गाड़ी वालों को लूटनें वाली एक महिला सहित 4 लोग दबोचें गए, डीसीपी आस्था मोदी।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x