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3 लाख से ज्यादा कैश लेनदेन पर बैन

 

विनय सिंह संवाददाता, नई दिल्लीः कालेधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेन-देन पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने साल 2017-18 के बजट में 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन को बैन करने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, अगर कोई 15 लाख रुपए से अधिक कैश रखना चाहेगा तो उसे इसके लिए आयकर आयुक्त से अनुमति लेनी होगी। कैश से लेन-देन को सीमित करने के लिए सरकार कानून भी बना सकती है।

इस मामले में सरकार का कहना है कि जब 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेनदेन पर बैन लागू हो जाएगा तो ज्यादा कैश रखने का कोई लॉजिक नहीं रह जाता। सारा काम तो डिजिटल पेमेंट के जरिए ही होगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, फाइनैंस बिल पास होने के बाद 3 लाख रुपए से ज्यादा के लेनदेन पर बैन लागू हो जाएगा। इसके बाद सरकार इस तरफ अगला कदम उठाएगी।

इसी के तहत फाइनेंस बिल में ये प्रावधान किया गया है, जो भी व्यक्ति इसके लिए तय नियमों का उल्लंघन करेगा उसे हैवी पेनल्टी देनी होगी। साथ ही इन नियमों का कोई उल्लंघन न कर पाए, इसके लिए सरकार शर्तें भी काफी सख्त कर दिए हैं।

ट्रांजैक्शन के लिए लगाईं 3 शर्तें  
फाइनेंस बिल के प्रावधानों के अनुसार सेक्शन 269 एसएस के तहत 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए 3 तरह की कड़ी शर्तें लगा दी हैं।

पहली शर्त
कोई भी व्यक्ति एक दिन में 3 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कैश में नहीं कर सकता है यानी अगर कोई यह सोच रहा है कि वह 3 से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन एक दिन में कई बार कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। उसके द्वारा एक दिन में किए गए सभी ट्रांजैक्शन का टोटल 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

दूसरी शर्त
नया नियम एक ट्रांजैक्शन पर भी लागू होगा यानी अगर आपने एक ट्रांजैक्शन भी 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश में किया त उसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

तीसरी शर्त
इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी अवसर पर या किसी इवेंट पर 3 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है यानी अगर शादी या दूसरे किसी मौके पर 3 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस पर पेनल्टी देनी होगी।

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