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अपराध हरियाणा

फाइनेंसर बाप-बेटा व चौकी इंचार्ज पर केस दर्ज, चौकी इंचार्ज पुलिस हिरासत से फरार, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड एक और केस दर्ज।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पंचकूला:शिकायतकर्ता संजीव गर्ग, निवासी सेक्टर- 4 पंचकूला के द्वारा अनिल भल्ला,निवासी सेक्टर 2 पंचकूला, अकाश भल्ला पुत्र अनिल भल्ला, निवासी सेक्टर-2, नरेन्द्र खिल्लन निवासी सेक्टर 10 तथा एएसआई गुरमेज सिंह इंचार्ज पुलिस चौकी सेक्टर-2 पंचकूला के खिलाफ एक  शिकायत दी गई थी

जिस शिकायत पर आगामी जांच सहायक पुलिस आयुक्त विजय कुमार के द्वारा की गई जिसकी जांच से रिपोर्ट हालत सही पाया जाने पर मुकदमा नंबर- 242, दिनांक 26 मई -2022, भारतीय दंड संहिता की  धारा 193, 212, 384, 406, 409, 420, 467, 468, 471, 506, 120-बी  के तहत थाना सेक्टर- 5 पंचकूला में मामला दर्ज किया गया । 

शिकायतकर्ता संजीव गर्ग ने कहा कि अनिल भल्ला ने उससे  लॉन तथा विदेश यात्रा हेतु 45 लाख रुपये लिए थे । उसके बाद लोन न देने पर जब शिकायतकर्ता ने अनिल भल्ला से पैसे मांगे तो उसने जान से मारने तथा किसी केस में फंसवाने  के नाम पर धमकी दी तथा शुरुआती जांच में पाया गया कि आरोपी अनिल भल्ला जो फाइनेंस का काम करता था भोले–भाले लोगों से  खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा कर बाद मे उनको ब्लैकमेल करके उनकी जमीन जायदाद हड़पने व झूठे मुकदमों में फँसाने की धमकी देता था । 

अब तक की जांच में एएसआई चौकी इंचार्ज गुरमेज सिह की भी मिलीभगत होनी पाई गई है इस मामलें में गत 26 मई को तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। जिनके नाम अनिल भल्ला पुत्र चरणदास भल्ला, निवासी सेक्टर- 2 पंचकूला, निवासी सेक्टर -2, नरेन्द्र खिल्लन पुत्र शिव नाथ राय, निवासी,सेक्टर 10 पंचकूला, एएसआई गुरमेज सिंह इंचार्ज पुलिस चौकी सेक्टर -2 पंचकूला हैं। 

गिरफ्तारी के उपरान्त एएसआई गुरमेज सिंह इंचार्ज पुलिस चौकी सेक्टर 02 पुलिस हिरासत से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था । जिस संबंध में उसके व अन्य दो कर्मचारियों के खिलाफ अलग से मुकदमा नंबर -244, आज 27.05.2022, भारतीय दंड संहिता की  धारा 223, 224 ,थाना सेक्टर-05, पंचकूला में दर्ज किया गया तथा एएसआई गुरमेज सहित अन्य दो पुलिस कर्मचारी मुख्य सिपाही राजबीर सिंह तथा मुख्य सिपाही नरेश कुमार को निलंबित किया गया ।

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