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अपराध दिल्ली नई दिल्ली

प्रमुख पदों पर रह कर हेराफेरी में भी प्रमुख भूमिका निभा रेल कंपनी को 100 करोड़ रूपए का चुना लगाने वाले निदेशक अरेस्ट।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज मैसर्स आईएल के प्रबंध निदेशक राम चंद करुणा करण को एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड को धोखाधड़ी, जालसाजी से लगभग  100 करोड़ रूपए की हेराफेरी के मामले में अरेस्ट किया गया हैं। इस आरोपित ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई हुई थी जो ख़ारिज हो गई और इसके मुंबई से अरेस्ट किया गया हैं।   

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक आशीष बेगवानी, निदेशक मैसर्स इंसो इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लिमिटेड की शिकायत पर मामला प्राथमिकी संख्या- 253/18, दिनांक 6.12.2018 , भारतीय दंड सहिंता की धारा 418,420,409, 467,468,471,120बी आईपीसी, पीएस ईओडब्ल्यू, नई दिल्ली में दर्ज किया गया था। जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अगस्त, 2010 में, रवि पार्थसारथी, हरि शंकरन, और रामचंद करुणाकरण आदि जैसे अधिकारियों ने उनसे मेसर्स आईएल के सभी निदेशकों से संपर्क किया था। और निवेश के लिए एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड, लंबे वादों से आकर्षित होकर, मेसर्स एनसो इंफ्रास्ट्रक्चर (प्राइवेट) लिमिटेड कंपनी मेसर्स आईएल में निवेश करने के लिए सहमत हो गया। मेसर्स आईएल in में 15% हिस्सेदारी लेने के लिए एफएस रेल लिमिटेड और 170.00 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। एफएस रेल लिमिटेड, गुड़गांव रैपिड मेट्रो परियोजना के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)। हालांकि, समय के साथ, शिकायतकर्ता ने देखा कि कंपनी लाभप्रद प्रदर्शन नहीं कर रही है और धन का दुरुपयोग हो रहा है। यह आरोप लगाया गया है कि मेसर्स सिल्वरप्वाइंट इंफ्राटेक लिमिटेड को 21.88 करोड़ रुपये के फर्जी अनुबंध आदेश जारी किए गए थे और इस कंपनी द्वारा कोई काम नहीं किया गया था। सिल्वरप्वाइंट इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा उठाए गए चालान जाली और मनगढ़ंत थे। मैसर्स आईएल एंव एफएस रेल लिमिटेड ने अपने खर्च को बढ़ाने और अपने बहीखातों में कम लाभ दिखाने के लिए ऐसा किया है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि कथित कंपनी आईएस . के निदेशक एंव एफएस रेल लिमिटेड और कंपनी के अन्य अधिकारियों ने जानबूझकर कंपनी के फंड को लगभग 70 करोड़ रुपये का चूना लगाया,जिससे शिकायतकर्ता कंपनी को नुकसान हुआ। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपितों व्यक्तियों ने बिना कोई काम किए कई कंपनियों को भुगतान किया था। आरोपित कंपनियों को दिए गए ठेके के बारे में आरोपित  व्यक्ति कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। यह पाया गया कि कोई अनुमान नहीं लिया गया था, किसी भी ठेकेदार का नाम और पता नहीं दिया गया था या रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था, पैसे के अंतिम उपयोग का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। विभिन्न मुखौटा कंपनियों की कई परतों के माध्यम से पैसा भेजा गया था। एसीपी वीरेंद्र सेजवान की देखरेख में, सेक्शन- I, ईओडब्ल्यू, एक टीम जिसमें इंस्पेक्टर शामिल हैं। आरोपित  व्यक्तियों की तलाशी के लिए गुरमेल सिंह, सिपाही प्रदीप राय और सीटी सुभाष का गठन किया गया था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.12.2020 को आरोपित  रामचंद करुणा करण की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। आरोपित रामचंद करुणाकरण, जो मैसर्स आईएल के निदेशकों में से एक थे एंव  एफएस रेल लिमिटेड और मैसर्स आईएल के प्रबंध निदेशक एंव एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड को 20.7.2021 को मुंबई में अरेस्ट किया गया था। कोर्ट ने पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया। आगे की जांच जारी है।

आरोपी की प्रोफाइल

रामचंद्र करुणाकरण आईएल में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए एंव 1994 में FS Ltd और उन्हें M/s IL . के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था एंव 2008 में एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड और मेसर्स आईएल में निदेशक भी थे एफएस रेल लिमिटेड, धन की हेराफेरी में उनकी प्रमुख भूमिका थी।

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