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हरियाणा

अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पदों के लिए विभागीय परीक्षा के नियमों के नियम एक और नौ में संशोधन की मंजूरी प्रदान की गई है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चण्डीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्तों और उम्मीदवारों को हरियाणा में अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पदों के लिए विभागीय परीक्षा के नियमों के नियम एक और नौ में संशोधन की मंजूरी प्रदान की गई है। नियम एक के तहत, सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्तों की एक विभागीय परीक्षा और अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पद के उम्मीदवारों हेतु एक साल में तीन बार अप्रैल, जुलाई और नवंबर के महीनों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा सरकार के राजपत्र में वास्तविक तिथि को पहले ही अधिसूचित किया जाएगा।         

मौजूदा नियम 9 के तहत, किसी भी उम्मीदवार को हिन्दी देवनागरी लिपि में उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक वह परीक्षा में कम से कम आधे अंक प्राप्त नहीं कर लेता। तीन-चौथाई अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को क्रेडिट के साथ उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार को एक ही परीक्षा में एक समूह के सभी पेपरों में उपस्थित होना होगा और प्रत्येक पेपर में अधिकतम अंकों के कम से कम एक तिहाई अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा समूह में उत्तीर्ण होने के लिए 50 प्रतिशत अंक अवश्य होने चाहिए।
  

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