Athrav – Online News Portal
हरियाणा

अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पदों के लिए विभागीय परीक्षा के नियमों के नियम एक और नौ में संशोधन की मंजूरी प्रदान की गई है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चण्डीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्तों और उम्मीदवारों को हरियाणा में अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पदों के लिए विभागीय परीक्षा के नियमों के नियम एक और नौ में संशोधन की मंजूरी प्रदान की गई है। नियम एक के तहत, सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्तों की एक विभागीय परीक्षा और अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पद के उम्मीदवारों हेतु एक साल में तीन बार अप्रैल, जुलाई और नवंबर के महीनों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा सरकार के राजपत्र में वास्तविक तिथि को पहले ही अधिसूचित किया जाएगा।         

मौजूदा नियम 9 के तहत, किसी भी उम्मीदवार को हिन्दी देवनागरी लिपि में उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक वह परीक्षा में कम से कम आधे अंक प्राप्त नहीं कर लेता। तीन-चौथाई अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को क्रेडिट के साथ उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार को एक ही परीक्षा में एक समूह के सभी पेपरों में उपस्थित होना होगा और प्रत्येक पेपर में अधिकतम अंकों के कम से कम एक तिहाई अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा समूह में उत्तीर्ण होने के लिए 50 प्रतिशत अंक अवश्य होने चाहिए।
  

Related posts

पलवल: नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में एक लाख पौधे लगाने के कार्यक्रम का उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल शुभारंभ करेंगे।

Ajit Sinha

हरियाणा में एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं रहने दिया जाएगा, सबका होगा सुधार – नितिन गडकरी

Ajit Sinha

अंबाला से तीन बार विधायक रह चुके शिव प्रसाद के पुत्र अनिल प्रसाद चलाते हैं चाय की दुकान-ॐ प्रकाश धनखड़

Ajit Sinha
error: Content is protected !!