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गुडगाँव स्वास्थ्य

एंबुलेंस संचालकों की मनमानी पर लगेगी रोक,जिला प्रशासन ने एंबुलेंसो के किराए किए निर्धारित-डीसी यश गर्ग

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: गुरुग्राम के उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एंबुलेंस के रेट निर्धारित किए हैं। एंबुलेंस संचालक निर्धारित रेट से अधिक राशि मरीज से नहीं वसूल सकते, ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि एंबुलेंस संचालक 3 किलोमीटर तक मरीज से ₹500 के अलावा ₹25 प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेंगी।

इसी प्रकार, 3 से 7 किलोमीटर तक की दूरी के लिए मरीज से ₹750 के अलावा ₹25 प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूला जाएगा। इसी प्रकार 7 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए मरीज से ₹1000 के अलावा ₹25 प्रति किलोमीटर की दर से किराया चार्ज किया जाएगा।

क्षेत्रीय  यातायात प्राधिकरण द्वारा भी निर्देश जारी।

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ निजी अस्पतालो की एंबुलेंस व निजी एंबुलेंस संचालक कोविड-19 से ग्रस्त मरीजों से मनमाना किराया ले रहे हैं जो कि गलत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण गुरुग्राम द्वारा निजी अस्पताल व निजी एंबुलेंस मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई भी सरकार द्वारा निर्धारित किए गए किराए से अधिक किराया वसूलते पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए चालक का लाइसेंस व एंबुलेंस का पंजीकरण पत्र रद्द अथवा एंबुलेंस को इंपाउंड करने के साथ-साथ कम से कम ₹50000 की राशि का जुर्माना लगाया जाएगा।

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