अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:एंटी करप्शन ब्यूरो, रोहतक द्वारा वीरवार को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित सचिन,तत्कालीन सहायक पर्यावरण अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रोहतक के विरूद्व चालान (चार्जशीट) धारा 7, 13 (1) सहपठित 13 (2) पी.सी. एक्ट के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय, रोहतक में दिया गया है।शिकायत कर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो, रोहतक को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सचिन, सहायक पर्यावरण अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रोहतक उससे उसके द्वारा चलाए जा रहे कुुंडू स्टोन क्रेशर की क्षमता 100 टन से बढ़ाकर 400 टन करने की एवज में उससे 1,00,000/- (एक लाख रूपये) नकद राशी बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एसीबी, रोहतक द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपित सचिन, सहायक पर्यावरण अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रोहतक को शिकायतकर्ता से 1,00,000/-रूपये नकद बतौर रिश्वत राशी लेते उसके निवास सैक्टर- 2, रोहतक से रंगे हाथो गिरफ्तार किया तथा आरोपित के विरूद्व मुकदमा नंबर – 4 दिनांक 7.2.2025 धारा 7, 13 (1) सहपठित 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में दर्ज किया गया था।
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