अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:अर्बन इंप्रूवमेंट कंपनी लिमिटेड के खिलाफ सूरजकुंड थाने में शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2025 को बीएनएस की धाराएं,कोर्ट के आदेश का उल्लंघन ,अमानत में खयानत,जालसाजी के साथ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। यह मुकदमा तहसीलदार बड़खल, फरीदाबाद की शिकायत पर दर्ज की गई है। इस मामले में सूरजकुंड थाने के एसएचओ प्रहलाद सिंह का कहना है कि ये एफआईआर तहसीलदार बड़खल की शिकायत पर अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी लिमिटेड, ग्रीन फील्ड कॉलोनी के खिलाफ बीएनएस की धारा 188,417, 406 व 420 के तहत, दिनांक 21 अगस्त 2025 को दर्ज की गई है। सवाल के जवाब में उनका कहना हैं कि अभी इस एफआईआर में जांच की कार्रवाई की जा रही है। आगे जैसे -जैसे तथ्य सामने आएंगे। उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं,अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी के चेयरमैन भारत भूषण का कहना है कि अर्बन इंप्रूवमेंट कंपनी लिमिटेड, ग्रीन फील्ड कॉलोनी पर जो सूरजकुंड थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, और उसमें जो कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए है, जिसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। इसमें जरा भी सच्चाई होती तो,उनसे उनका पक्ष अवश्य सुना जाता, और इसके लिए उन्हें बुलाया जाता पर ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, एक सोची साजिश के तहत कंपनी पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज की गई है। सवाल के जवाब में उनका कहना है कि वह पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करेंगे, और उनके सभी सवालों को पुरे तथ्य के साथ जवाब देंगें।
दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि दिनांक 9 मई 2023 को जॉइंट सब रजिस्ट्रार बड़खल कार्यालय में एक वसीका नंबर-1197 पंजीकृत हुई,यह वसीका अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के ऑथोराइज़ड पर्सन रंजीत सिंह, पुत्र सुरजीत सिंह द्वारा राजीव कुमार जैन पुत्र हेमचंद, निवासी w-10C/18(old H.N.36D) Westren avenue, सैनिक फार्म , नई दिल्ली-110062 के पक्ष में प्लॉट नंबर-3626 सेक्टर-सी, कुल रकबा, 308.33 वर्ग गज करवाई गई। उक्त वसीका के बारे में शिकायत आई कि यह रजिस्ट्री उस रकबे में से की गई है, जो रकबा अर्बन इंप्रूवमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड व एम/एस ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ओमेक्स हाउस, 11,लोकल शॉपिंग सेंटर कालकाजी,नई दिल्ली के बीच विवादित था। जिसमें यह दोनों पक्ष सिविल कोर्ट फरीदाबाद में गए थे जिसमें एक आदेश दिनांक 05. 09. 2016 को सौरव गोसाई , सिविल जज , सीनियर डिवीजन फरीदाबाद के न्यायालय से पारित हुआ। जिसका अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि खसरा नंबर -71 के किला नंबर – 18 ( 690 वर्ग गज), किला नंबर -19 (1906 वर्ग गज). 20 (2053 वर्ग गज) व खसरा नंबर -72 के किला नंबर-16 (660), कुल मिलाकर रकबा 5309 वर्ग गज पर अर्बन इंप्रूवमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अवैध कब्ज़ा पाया गया जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय का फैसला एम/एस ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ओमेक्स हाउस, 11 , लोकल शॉपिंग सेंटर कालकाजी, नई दिल्ली के पक्ष में हो गया। और डिक्री सीट तैयार हो गई। इस फैसले की अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के न्यायालय में अपील की जिसका फैसला दिनांक 06 फ़रवरी 2023 को राजेश कुमार भाकर (एडीजे) की कोर्ट में हुआ जिसमें अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी लिमिटेड की अपील को खारिज कर दी गई, और यह फैसला भी एम/एस ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ओमेक्स हाउस, 11 , लोकल सेंटर , कालकाजी ,नई दिल्ली, के पक्ष में हुआ। कोर्ट के इन दोनों फैसलों के बावजूद भी अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने इसी रकबे में से उक्त प्लॉट की कवेयन्स डीड कर दी। इस मामले में स्पष्ट किया जाता है कि जब कोर्ट के ये दोनों फैसले हुए तो एम/एस ओमेक्स कंस्ट्रक्शन लिमटेड, ओमेक्स हाउस, 11,लोकल शॉपिंग सेंटर,कालकाजी, नई दिल्ली व अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ना ही जॉइन्ट -उप -पंजीयन अधिकारी के कार्यालय को अवगत कराया और ना ही उक्त दोनों फैसलों की प्रति भेजी गई , जबकि ये जिम्मेदारी दोनों पक्षों की बनती थी। अतः उक्त वसीका न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, और अर्बन इंप्रूवमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजमेंट ने ज्वाइंट उप -पंजीयन अधिकारी के कार्यालय को अंधेरे में रख कर इस वसीका को पंजीकृत कराया, और धोखाधड़ी की है जोकि एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजमेंट दोषी है। क्यूंकि जब किसी कंपनी की कवेयन्स डीड होती है , तो कवेयन्स डीड के दस्तावेजों के साथ कंपनी का अथॉरिटी लेटर अनिवार्य होता है जोकि कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर के रेसोलुशन से पास हुआ होता है। ऐसे में सारी कंपनी के बोर्ड की होती है। अतः इस मामले में अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड , ग्रीन फील्ड कॉलोनी , ( एफ -32, कनॉट प्लेस , नई दिल्ली -110001 व सी -3324, ग्रीन फील्ड कॉलोनी , फरीदाबाद -121009) की मैनेजमेंट पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का कष्ट करें। इस मामले में सूरजकुंड थाने में बीएनएस की धारा 188, 417 , 406 व 420 के तहत एफआईआर, दिनांक 21 अगस्त 2025 को दर्ज की गई है। एसएचओ प्रहलाद सिंह का कहना है कि अभी इस केस की जांच की जा रही है।
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