अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार द्वारा आरोपित पुलिस एएसआई. विक्रम सिंह, थाना सदर दादरी के विरूद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय हिसार द्वारा 3 वर्ष का कारावास तथा 10,000/-रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। दिनांक 29.04.2022 को शिकायतकर्ता एसीबी हिसार को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके भाई सुरेंद्र उर्फ सिटु के विरुद्ध झगडा बारे मुकदमा नं. 41/2022 थाना सदर, दादरी में दर्ज है। इस मुकदमा की तफ्तीश ए.एस.आई. विक्रम उपरोक्त द्वारा की जा रही है।
आरोप विक्रम उस पर उसके भाई को मुकदमा की तफ्तीश में पेश करने बारे नाजायज दबाव बना रहा है। जब शिकायतकर्ता द्वारा अपने भाई सुनील कुमार को सदर थाना चरखी दादरी में ए.एस.आई. विक्रम के सम्मुख पेश किया तो आरोपित द्वारा उसके भाई के उसके विरुद्ध मुकदमा में पुलिस रिमांड न लेने की एवज में उससे 25000/- रुपये नकद रिश्वत की मांग की गई।शिकायतकर्ता की शिकायत पर रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, हिसार द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपित एएसआई. विक्रम को शिकायतकर्ता से 25,000/-रूपये नकद रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपितके विरूद्ध मुकदमा संख्या 6 दिनांक 29.04.2022 धारा 7 पीसी एक्ट 1988 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार में दर्ज किया गया था।
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