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चंडीगढ़ ब्रेकिंग: फ्रॉड के मामले में तत्कालीन सरपंच सुरेश कुमार व एक अन्य के खिलाफ एसीबी हिसार ने आज चार्जशीट कोर्ट में पेश किया।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: एंटी करप्शन ब्यूरो, हिसार द्वारा गत 16 अप्रैल 2025 को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार आरोपित सुरेश कुमार तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मोहला व संजय, (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी गांव मोहला, जिला हिसार के विरूद्ध चालान (चार्जशीट) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय हिसार में धारा 409,420, 467,468, 471,120बी भा.द.स. व 13(1) सी, 13(1)डी सहपठित 13(2) पीसी एक्ट 1988 के तहत पेश किया गया है। आरोपित सुरेश कुमार, सरपंच को व संजय (प्राईवेट व्यक्ति) को मुकदमा में शामिल तफतीश किया गया था।

शिकायतकर्ता ने एसीबी हिसार को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सुरेश कुमार, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मोहला द्वारा अपनी निजी भूमि में सरकारी टयूबवैल लगवाकर, टयुबवैल व पानी की सप्लाई के लिए पाईप लाईन बिछवाकर ज्यादा राशि के फर्जी बिल बनाकर व संजय (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी गांव मोहला को टयुबवैल पर झुठा पम्प ऑपरेटर लगा दिखाकर सरकारी राशि का गबन किया है इस सम्बन्ध में मुकदमा संख्या 15 दिनांक 6.7.2022 धारा 409,420,467,468,471,120बी भा.द.स. व 13(1) सी, 13(1)डी सहपठित 13(2) पीसी एक्ट 1988 थाना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार में दर्ज किया गया था।

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