Athrav – Online News Portal
अपराध पंचकूला

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आरोपित ज्योति, पंजीकरण लिपिक, तहसील जीन्द को रिश्वत मामले में सुनाई 4 साल की सजा।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पंचकूला: शिकायतकर्ता दलबीर सिंह निवासी गांव हैबतपुर, जिला जींद द्वारा दिनांक 29.12.2021 को एसीबी. करनाल में दी गई अपनी शिकायत में आरोप था कि उसके द्वारा 7 मरले खेती की जमीन का अपने पड़ोसी की जमीन के साथ तबादला सम्बन्धित रजिस्ट्री करवाने की ऐवज में उपरोक्त आरोपित ज्योति, पंजीकरण लिपिक, तहसील जीन्द उससे 20,000/- रूपये बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है।


दिनांक 29.12.2021 को ए.सी.बी. करनाल की टीम द्वारा उपरोक्त आरोपित ज्योति, पंजीकरण लिपिक को शिकायतकर्ता दलबीर सिंह से 20,000/- रूपये नकद बतौर रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा आरोपित उपरोक्त ज्योति, पंजीकरण लिपिक के विरूद्ध मुकदमा क्रमांक 13 दिनांक 29.12.2021 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल अंकित किया गया था।

मुकदमा की तफ्तीश पूर्ण करनेे उपरान्त दिनांक 25.02.2022 को आरोपित ज्योति, पंजीकरण लिपिक के विरूद्ध धारा 7,13 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत ए. सी.बी. करनाल द्वारा चालान (चार्जशीट) न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जींद में दिया गया। उपरोक्त केस का ट्रायल पूरा होने पर दिनांक 05 फ़रवरी 2025 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, जीन्द द्वारा आरोपित श्रीमति ज्योति, पंजीकरण लिपिक, तहसील जीन्द को दोषी करार देते हुए धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत 3 साल की सजा व 10,000/- रुपये व धारा 13 पीसी. एक्ट, 1988 के तहत 4 साल की सजा व 15,000/- रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

Related posts

सोसाइटी में अवैध निर्माण विरोध करने पर एक महिला डॉक्टर को पड़ोसियों ने जमकर की पिटाई,वीडियो वायरल

Ajit Sinha

फरीदाबाद: क्राइम ब्रांच-17 की टीम ने आज एक 5000 के ईनामी बदमाश को पलवल से अरेस्ट किया हैं।

Ajit Sinha

फरीदाबाद: 3000 बन्दियों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर जेल में निकाली तिरंगा यात्रा-जयकिशन छिल्लर

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x