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अपराध गुडगाँव

15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 1 आरोपित को दोषी करार देते हुए सुनाई 20 वर्ष कैद, व 40 हजार रूपए जुर्माने की सजा।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
एक नाबालिग 15 वर्षीय लड़की दुष्कर्म करने के सनसनीखेज मामले में अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपित को दोषी करार दिया है। अदालत ने उक्त आरोपित को धारा 6 POCSO ACT के तहत 20 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये मामला दिनांक 11 जून 2020 को थाना सैक्टर-40, गुरुग्राम में दर्ज किया गया था।

पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 11.06.2020 को थाना सैक्टर-40, गुरुग्राम में एक लिखित शिकायत 15 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत पर थाना सैक्टर-40, गुरुग्राम में पॉक्सो एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमा में कार्रवाई करते हुए आरोपित रमन उर्फ सोनू निवासी गांव औरादोली जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) को गिरफ्तार किया था।

उनका कहना है कि उपरोक्त मुकदमा में पुलिस टीम द्वारा आरोपित को गिरफ्तार करने उपरांत मुकदमा का अनुसंधान गहनता से करते हुए आरोपित केखिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमा के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल की गई चार्ज शीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कल दिनांक 20.12.2024 को अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने उपरोक्त मुकदमा में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपित को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उक्त आरोपित को धारा 6 POCSO ACT के तहत 20 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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