Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद

फरीदाबाद:3 अक्टूबर को सायं 6 बजे से 5 अक्टूबर सायं 6 बजे तक शराब बिक्री पर रहेगा पूर्णतया प्रतिबंध


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि भारत चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। विधानसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर लोक अधिनियम 1951 की धारा 135 सी तथा पंजाब एक्साइज एक्ट-1914 की धारा 54 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फरीदाबाद की सीमा में 03 अक्टूबर को सायं 6:00 बजे से 05 अक्टूबर 2024 सायं 6:00 बजे तक तथा 08 अक्टूबर 2024  को मतगणना के दिन परिणाम घोषित होने तक शराब बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और होटल शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी इस दौरान शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर रोक लगाई जाएगी तथा गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब के भंडारण पर आबकारी कानूनों में दिए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

Related posts

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद द्वारा बिना गेट पास पकड़े 2 ट्रकों – लगा 20 हज़ार रुपये जुर्माना।

Ajit Sinha

फरीदाबाद: विकास के लिए उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने 40 वेलफेयर एसोसिएशन के साथ की बैठक ,सरकारी स्कूलों को निजी स्कूल बनाएगें।

Ajit Sinha

नव चयनित पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि डेढ़ वर्ष की बजाय होगी एक वर्ष, प्रशिक्षण अवधि भी सेवा में होगी शामिल।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x