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चंडीगढ़: भ्रष्टाचार मामले में मेडिकल ऑफिसर डाॅ. राजीव कुमार दोषी करार, 4 चार की सजा, एक लाख रूपए जुर्माना

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चण्डीगढ़: फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के दौरान चिकित्सा अधिकारी डाॅ. राजीव कुमार को दोषी करार देते हुए एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ चार साल कैद की सजा सुनाई है।

हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि फतेहाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भुना में तैनात डॉ. राजीव कुमार को ब्यूरो की टीम ने भ्रष्टाचार के एक मामले में काबू किया था। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2016 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोपी को दोषी मानते हुए 50000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल कारावास और धारा 13 के तहत 4 साल की कैद के साथ 50000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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