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स्वास्थ्य हरियाणा

चंडीगढ़ ब्रेकिंग:10 मेडिकल स्टोरों के ड्रग्स लाइसेंस व एक थोक बिक्री ड्रग्स लाईसेंस निलंबित, दो को कैंसिल किया गया।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चण्डीगढ़: हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि दवाओं की बिक्री में की गई उल्लंघनाओं को देखते हुए करनाल जोन के 10 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस व एक थोक बिक्री ड्रग्स लाईसेंस को विभिन्न अवधि के तहत निलंबित करने का निर्णय लिया गया है तथा एक खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस व एक थोक बिक्री ड्रग्स लाईसेंस को कैंसिल किया गया है और इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए  विज ने बताया कि करनाल जोन के तहत जिन 10 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस को विभिन्न अवधि के लिए निलंबित किया गया है उनमें जिला करनाल के इंद्री के नया बाजार के मैसर्ज कम्बोज मैडीकोज को 1 मार्च से 5 मार्च तक, जिला करनाल के इंद्री के नया बाजार के वार्ड नंबर-10 मैसर्ज मैडीकल स्टोर को 1 मार्च से 5 मार्च तक, जिला करनाल के इंन्द्री के गढी बीरवल रोड के सिविल अस्पताल के सामने मैसर्ज नागपाल मैडीकल हाल को 6 मार्च से 10 मार्च तक, जिला करनाल के इन्द्री के गढी बीरवल रोड़ पर स्थित मैसर्ज पारस मैडीकल हाल को 6 मार्च से 10 मार्च तक निलंबित किया गया हैं। 

उन्होंने बताया कि जिला करनाल के दुर्गा कालोनी के मैसर्ज राणा मैडीकल स्टोर को 1 मार्च से 10 मार्च तक, जिला करनाल के गांव पोपरा के बस स्टैंड स्थित मैसर्ज कार्तिकेय मेडीकोज को 1 मार्च से 10 मार्च तक, जिला करनाल के इंद्री के गढ़ी बीरबल रोड पर स्थित सिविल अस्पताल के नजदीक मैसर्ज राजेश मैडीकल हाल को 1 मार्च से 5 मार्च तक, जिला करनाल के इंद्री में सीएचसी के नजदीक मैसर्ज चौधरी मेडीकोज को 6 मार्च से 15 मार्च तक, जिला करनाल के मॉडल टाउन के भारती अस्पताल के अंदर स्थित मैसर्ज करण मैडीकल स्टोर को 1 मार्च से 3 मार्च तक और जींद के बाईपास पर बुद्वा बाबा बस्ती भिवानी रोड स्थित मैसर्ज ग्रवित मेडीकोज को 1 मार्च से 10 मार्च तक निलंबित किया गया हैं। विज ने बताया कि इसी प्रकार, थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस के तहत करनाल के सेक्टर-12 स्थित सचदेवा अस्पताल के पास मैसर्ज मैडीबून फार्मा प्रा. लि. के लाइसेंस को 1 मार्च से 3 मार्च तक निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस के तहत जिला करनाल के वीपीओ अंगोंध के मैसर्ज शर्मा मेडिकल स्टोर को 1 मार्च से 15 मार्च तक और आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है। उन्होंने बताया कि थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस के तहत करनाल के करण विहार के मैसर्ज वंदन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन सभी ड्रग्स लाइसेंस को निलंबित तथा कैंसिल विभिन्न उल्लंघनों को देखते हुए किया गया है जैसे कि फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री, नियमों के तहत शेड्यूल एच-1 रजिस्टर का न होना,विभिन्न दवाईयों को मापदण्डों के तहत फ्रिज में रखना व न रखना, विभिन्न दवाइयों की खरीद-फरोख्त का रिकॉर्ड न होना इत्यादि शामिल है। विज ने कहा कि राज्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों को अच्छी व बेहतर दवाईयों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकें।
 

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