Athrav – Online News Portal
Surajkund फरीदाबाद

फरीदाबाद ; जन्नत वैली के मालिक धर्मवीर भड़ाना पर सुप्रीम के आदेश की धज्जिया उड़ाने का मुकदमा दर्ज, आरोप को गलत बताया।

 

 अजीत सिन्हा की रिपोर्ट

फरीदाबाद : सूरजकुंड रोड स्थित जन्नत वैली, के मालिक धर्मवीर भड़ाना के खिलाफ सूरजकुंड थाना पुलिस ने फारेस्ट की प्रतिबंधित जमीन पर अवैध निर्माण करने व सुप्रीम के आदेश की अवमानना करने का मुकदमा दर्ज किया हैं, जबकि आरोपी पक्ष धारवीर भड़ाना का कहना हैं कि इसी मामले में उनपर एक साल पूर्व में भी मुकदमा दर्ज किया गया था जिसका जुर्माना 13500 रूपए वह अदालत में भर चुके हैं और फिर से उन पर उसी प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया हैं। इस संबंध में एसएचओ पंकज सिंह का कहना हैं कि अभी इस मामले की जांच की जा रहीं हैं और जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी धर्मवीर भड़ाना को गिरफ्तार किया जाएगा।

एसएचओ पंकज सिंह का कहना हैं कि वन रजिक अधिकारी रमेश चपराना,  बाईपास रोड, सेक्टर -17, फरीदाबाद ने सूरजकुंड थाने शिकायत दिए हैं कि सूरजकुंड रोड पर स्थित जन्नत वैली के ऑनर धर्मवीर भड़ाना हैं उसने फारेस्ट की प्रतिबंधित जमीन पर अपने जन्नत वैली के अंदर अवैध रूप से ढाबा बना रखा हैं जोकि कोर्ट के आदेश का सीधा उल्लंघन हैं जिस पर उन्होनें भारतीय दंड सहिंता की धारा 188 आईपीसी 4 /5 पी.एल.पी.ए. एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया हैं। सवाल के जवाव में उनका कहना हैं कि इस प्रकरण की शुरूआती दौड़ जांच की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी धर्मवीर भड़ाना को गिरफ्तार किया जाएगा। उधर, आरोपी धर्मवीर भड़ाना का कहना हैं  कि उन पर यह मुकदमा जानबूझ कर थोपा गया हैं क्यूंकि उन्होनें इस ढाबे के एवज में फारेस्ट अधिकारी को एक भी पैसा नहीं दिया अगर फारेस्ट वालों को  पैसा दे दिए होते तो एक मामले के दो मुकदमें उन पर दर्ज नहीं हुए होते। उनका कहना हैं कि उनके ऊपर इसी ढाबे के ऊपर 14 जनवरी 2016  को भी मुकदमा दर्ज किया गया था जिसका जुर्माना 13500 रूपए उन्होनें अदालत में भर दिए थे उस पैसे का रसीद उनके पास आज भी मौजूद हैं। उनका कहना हैं कि  उसी मामले में उनके खिलाफ वन रजिक अधिकारी  रमेश चपराना ने फिर से झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया हैं जॉकी गलत हैं। उनका सवाल हैं क्या एक मामलें की दो -दो एफआईआर दर्ज हो सकतें  हैं पर उनके साथ ऐसा ही हुआ हैं।

Related posts

हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्य सचिव डॉ. टीवीएसएन प्रसाद को विदाई देने के लिए समारोह का किया आयोजन

Ajit Sinha

18 वर्षीय लड़की का अपहरण कर, उसके साथ जबरन बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने पर केस दर्ज।

Ajit Sinha

फाइनेंसर अशोक मित्तल पार्टनर कुलवंत व संजय के हिस्से की जमीन देना नहीं चाहता था, इसलिए उसे गोली मार दी -अरेस्ट।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x