Athrav – Online News Portal
गुडगाँव

हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी(हरेरा)  ने बिल्डरों द्वारा बरती गई अनियमितताओं का लिया संज्ञान।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम : हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी(हरेरा) गुरुग्राम के चेयरमैन डॉ. के. के. खंडेलवाल की अध्यक्षता में बैंच ने ‘स्पेज टावर प्राइवेट लिमिटेड‘ के खिलाफ रखे गए 84 मामलों  की सुनवाई करते हुए उनमें से 45 मामलों  का  सेटलमेंट कर दिया है। अथॉरिटी ने ‘सपेज टावर प्राइवेट लिमिटेड‘ के खिलाफ प्राप्त शिकायत की सुनवाई करते हुए पोजेशन मे देरी के लिए निर्धारित राशि का भुगतान शिकायतकर्ताओं को करने के आदेश भी दिए हैं। यह राशि लगभग 2 करोड़ रूप्ये बनती है।  

इसी प्रकार, ‘सपेज प्रीवी एटी -4‘ प्रोजेक्ट के मामले में अथॉरिटी ने प्रमोटर को डीड आॅफ डिक्लेरेशन के कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, उन्हें स्वीकृत फ्लोर एरिया रेशो(एफएआर) तथा शिकायतकर्ताओं को पोजेशन की फाइनल ऑफर संबंधी सबूत देने के लिए कहा गया है।अथॉरिटी ने अपनी योजना शाखा को भी निर्देश दिए हैं कि धारा-14(2)( ii ) तथा निर्धारित समय अवधि में प्रोजेक्ट पूरा नही होने और रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने के लिए समय पर आवेदन नही करने के मामलों में स्वयं संज्ञान लेकर नोटिस भेजे जाएं।

Related posts

गुरुग्राम: 2022 बजट आम आदमी के लिए बहुत निराशा जनक- डॉ सारिका वर्मा

Ajit Sinha

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की रेजीडेंट एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक खत्म 

Ajit Sinha

वनवासियों को जानना हो तो सघन वनों में वनयात्रा पर जाये: प्रमोद पेठकर

Ajit Sinha
error: Content is protected !!