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नई दिल्ली: सिनेमा हॉल और सभी साप्ताहिक बाजार 15 अक्टूबर से खुलेंगें: अरविंद केजरीवाल

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली:राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अब सभी साप्ताहिक बाजार और सिनेमा हाॅल खुल सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रयास के बाद डीडीएमए की ओर से आज साप्ताहिक बाजार और सिनेमा हाॅल 15 अक्टूबर से खोलने का आदेश जारी कर दिया गया। सिनेमा हाॅल अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत सीटों के साथ खुल सकेंगे और प्रत्येक शो के बाद पूरे हाॅल को सैनिटाइज करना होगा। वहीं, पहले प्रत्येक जोन में दो सप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब सभी बाजार खोले जा सकेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रयास के बाद डीडीएमए ने सिनेमा हॉल और सभी साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। यह सभी छूट सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर ही लागू होंगे।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘अब दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खुल सकेंगे। अभी तक केवल दो बाजार प्रतिदिन प्रति जोन की इजाजत थी। गरीब लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। 15 अक्टूबर से दिल्ली के सिनेमा हाल भी खुल सकेंगे। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश पालन करने होंगे।’डीडीएमए, जीएनसीटीडी इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता का 50 फीसदी तक खोलने की अनुमति दी जाएगी, दिल्ली के एनसीटी में, 15 अक्तूबर, 2020 से लागू क्षेत्रों को छोड़कर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी सीओवीडी-19 दिनांक 06.10-2020 (संलग्न प्रतिलिपि) के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर फिल्मों की प्रदर्शनी के लिए एसओपी का कड़ाई से अनुपालन करने है। डीडीएमए, जीएनसीटीडी ने इसके तहत निर्देश दिया कि सिनेमाघरों, थियेटर, मल्टीप्लेक्सों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 अक्टूबर से उनकी क्षमता के 50 प्रतिशत सीट के साथ ही खोलने की अनुमति होगी और यह सभी कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे।

यह आदेश 15 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से छह अक्टूबर को जारी दिशा निर्देशों का फिल्म के प्रदर्शन के दौरान पालन करना होगा। इसके साथ, दिल्ली और डीडीएमए की ओर से जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा।  इसके अलावा, दिल्ली में सभी साप्ताहिक बाजारों को तत्काल प्रभाव से (कंटेनमेंट जोन छोड़कर) खोलने की अनुमति दे दी गई है, साप्ताहिक बाजारों में कोरोना के नियंत्रण को लेकर जारी सभी नियमों/दिशा निर्देशों और एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। इससे पहले, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से दिए गए आदेशों का यथा स्थिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों में पालन करना होगा। साथ ही एक जोन में गुरुवार को एक की जगह दो साप्ताहिक मार्केट खुलेंगी और उसमें भी आदेशों का पालन करना होगा।

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