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फरीदाबाद विशेष

फरीदाबाद कोर्ट परिसर में फायरिंग करने के मामले में 4 वकील दोषी करार

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फ़रीदाबाद:दिल्ली से सटे हरियाणा के फ़रीदाबाद ज़िला अदालत में साल 2006 में हुए गोली कांड में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग की अदालत ने चार वकीलों को दोषी क़रार दिया है। जिन वकीलों को दोषी करार दिया गया है,उनके नाम एलएन पारसर, ओपी शर्मा, गौरव शर्मा और कैलाश हैं। अब कोर्ट चारों दोषियों को 12 मार्च को सज़ा सुनाएगी।

इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने कुल 24 लोगों को आरोपित बनाया था, लेकिन 20 लोगों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि गोली लगने से वकील राकेश भड़ाना घायल हुए थे। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। बता दें कि कैंटीन और पार्किंग को लेकर 31 मार्च, 2006 को कोर्ट परिसर में झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि फायरिंग शुरू हो गई। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक, कैंटीन के साथ पार्किंग को लेकर विवाद शुरू होने के बाद गरमागरमी शुरू हो गई थी।

विवाद शांत होता इससे पहले वकीलों के एक समूह ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे वहां पर अफरातफरी का माहौल बन गया। ऐसे में कोर्ट परिसर में विवाद, मारपीट और गोली चलने की घटनाएं होती रहती हैं,लेकिन 2006 में हुआ गोलीकांड पुलिस सुरक्षा पर भी कई गहरे सवाल खड़े कर गया था। पिछले साल दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में भी पार्किंग के विवाद में वकीलों और पुलिस में इस कदर भिड़ंत हुई थी कई लोग घायल हुए थे, जिसमें वकील और पुलिसकर्मी दोनों शामिल थे। काफी मशक्कत और कोर्ट के दखल के बाद यह मामला शांत हुआ है, लेकिन कई केस अब भी चल रहे हैं।

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