Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद हरियाणा

हरियाणा पुलिस ने किए दीवाली त्यौहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के ख़ास इंतजाम किए गए हैं: एडीजीपी 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस द्वारा दीवाली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं ताकि प्रदेशभर में रोशनी के त्योहार को पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाया जा सके। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को त्यौहार के सीजन में अपने संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 
उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि गोदामों, भंडारण और पटाखों व आतिशबाजी के बिक्री स्थलों पर किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय और आवश्यक सावधानी बरती जाए। साथ ही भंडारण और बिक्री केंद्रो पर अग्नि सुरक्षा उपायों को भी सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पटाखों के बिक्री और भंडारण केंद्र घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थापित हों व उन स्थानों पर स्थित हों जहां हर तरफ पर्याप्त खुला स्थान उपलब्ध हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पटाखों के स्टाल को सीमित स्थानों पर ही अनुमति दी जाए जहां अग्नि सुरक्षा सहित सुरक्षा के तमाम उपायों को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी।



विर्क ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा नागरिक प्रशासन की टीमों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर पटाखे व आतिशबाजी की बिक्री, संग्रहण, व परिवहन राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के तहत सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस वाले या अनधिकृत निर्माताओं/दुकानदारों/विक्रेताओं के खिलाफ कानून अनुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

Related posts

फरीदाबाद: सीपी ओ पी सिंह ने आज निकिता के परिजनों को पुलिस गार्ड दे दी हैं और चालान दो-तीन दिनों में कोर्ट में पेश कर दी जाएगी।

Ajit Sinha

फरीदाबाद :गुरुग्राम -फरीदाबाद रोड पर गांव मांगर इलाके में एक तेज रफ़्तार सफ़ेद बिल्कुल उल्टा गया पलट, ड्राईवर बिल्कुल सुरक्षित।

Ajit Sinha

रिश्वतखोरी के मामले में इंस्पेक्टर अनिल कौशिक आबकारी एवं कराधान विभाग को 3 व ड्राईवर को 4 वर्ष की सजा, और 15000 -15000 के जुर्माना।

Ajit Sinha
error: Content is protected !!