Athrav – Online News Portal
हरियाणा

पलवल भवन की 200 मीटर की परिधि में आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 लागू की है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल:जिलाधीश डा. मनीराम शर्मा ने लोकसभा चुनाव के बाद डा. भीमराव अंबेडकर राजकीय कॉलेज पलवल भवन की 200 मीटर की परिधि में आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 लागू की है। इसके तहत इस परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति किसी शरारत या संदिग्ध गतिविधि के उद्देश्य से इक्ट्ïठा नहीं हो सकते।



जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि मतदान के बाद इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को डा. भीमराव अंबेडकर राजकीय कॉलेज पलवल के भवन में स्टोर किया गया है। आगामी 23 मई को इसी कॉलेज के भवन में मतगणना होगी, इसलिए ईवीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ïठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश मतगणना समाप्ति तक लागू रहेंगे तथा आदेशों की उल्लंघना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Related posts

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज महापौरों को बताया शहरों के विकास का सारथी।

Ajit Sinha

एनडीए की देश की पहली गर्ल्स टॉपर लेफ्टिनेंट शनन ढाका को पंचकूला पुलिस ने किया सम्मानित।

Ajit Sinha

महिला हेड कांस्टेबल सुमित्रा ₹40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई

Ajit Sinha
error: Content is protected !!