अरविन्द उत्तम की रिपोर्ट
अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत गौतमबुद्ध नगर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बिसरख क्षेत्र के सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, थाना बिसरख पुलिस और अभियोजन इकाई की मजबूत पैरवी के चलते यह ऐतिहासिक फैसला आया। मामला साल 2023 का है, जब थाना बिसरख में हत्या, जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा अपराध संख्या 990/2023 दर्ज किया गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी माना।

अदालत ने हापुड़ के रझेड़ा निवासी दोनों सगे भाइयों—चंदशेखर उर्फ शेखर और यशपाल को धारा 302 में आजीवन कारावास, 10-10 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 307 में 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं, सेक्टर-113 सोरखा निवासी तीसरे दोषी विकास यादव को भी धारा 302 में उम्रकैद और धारा 307 में 5 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। इसके साथ ही तीनों को धारा 504 में एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि संगीन अपराध करने वाले किसी भी हाल में बच नहीं पाएंगे। मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के दम पर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
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