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फरीदाबाद

फरीदाबाद: ग्रीन फील्ड में डीटीपी एनफोर्समेंट द्वारा की गई सीलिंग के बावजूद बिल्डिंग में चल रही धड़ल्ले से निर्माण कार्य, दुकानों की सील तोड़ी।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:ग्रीन फील्ड कॉलोनी में डीटीपी एनफोर्समेंट, फरीदाबाद द्वारा अवैध रूप बन रही एक निर्माणाधीन बिल्डिंग व इसके नीचे बने अवैध दुकानों की गई सीलिंग के बाद भी निर्माणकर्ता ने अपना निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी रखे हुए हैं, इसी बिल्डिंग के निचे की 5-6 दुकानों में से 2-3 दुकानों की दुकानदारों ने सीलिंग तोड़ कर, अपनी-अपनी दुकानें बेखौप चला रहे है। ऐसा लगता है कि डीटीपी एनफोर्समेंट, फरीदाबाद की कार्रवाई को खुलमखुल्ला मजाक उड़ाया गया है। इस मामले में डीटीपी एन्फोर्स्मेंट यजन चौधरी का कहना है कि आगामी 3 नवम्बर-2026 के बाद ग्रीन फील्ड कॉलोनी के प्लाट नंब-2203 पर बन रही अवैध बिल्डिंग के निर्माणकर्ता व दुकानों के मालिकों पर फिर से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक की निर्माणकर्ता व दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज भी कराई जा सकती है। सीलिंग के बावजूद निर्माणाधीन बिल्डिंग में निर्माण कार्य का जारी रखना, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खबर के मुताबिक ग्रीन फील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद के प्लॉट नंबर -2203 पर गलत तरीके से बनाई जा रही है इस बिल्डिंग के आगे -पीछे काफी ज्यादा एक्स्ट्रा कवरेज की गई है। इसके ऊपर 3 मंजिल बनाई गई है व इसके नीचे पार्किंग के स्थान पर  6 -7 दुकानें अवैध रूप से बने हुए है जिसमें दुकानें धड़ल्ले से चल रही थी, जिसको शिकायत मिलने पर डीटीपी एन्फोर्स्मेंट, फरीदाबाद ने दिनांक 7 सितंबर -2026 को सीलिंग की कार्रवाई कर दी थी। इनमें 2 -3 दुकानों के मालिकों ने उसकी सील तोड़ कर, धड़ल्ले से दुकानें चलाए जा रहे है।

वही उपरोक्त विभाग टीम ने निर्माणाधीन बिल्डिंग की मुख्य गेट पर सीलिंग की कार्रवाई की थी। लेकिन इसके साथ में एक छोटी सी गेट है, जो खुला है, उस पर उनका ध्यान नहीं गया। निर्माणकर्ता ने छोटी गेट के सहारे इस बिल्डिंग के अंदर और बाहर की तरफ अपना निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी रखा। इस मामले में डीटीपी एनफोर्समेंट, फरीदाबाद यजन चौधरी का कहना है कि सीलिंग की कार्रवाई के बाद भी  निर्माण कार्य जारी रखना व दुकानों की सील तोडना, कानून में सख्त जुर्म है। आगामी 3 नवम्बर 2026 के बाद कभी भी आगामी कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। निर्माणकर्ता व दुकानों के मालिकों के खिलाफ एफआई आर दर्ज कराई जा सकती है। ये मामला प्लॉट नंबर -2203 , ग्रीन फील्ड कॉलोनी , फरीदाबाद का है।

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