अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), गुरुग्राम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए रिश्वतखोरी के एक मामले में आरोपी पटवारी के विरुद्ध न्यायालय में चालान (चार्जशीट) पेश किया है। ब्यूरो द्वारा आरोपी राजेश मलहान, पटवारी, हल्का गांव शेरपुर, तहसील पटौदी, जिला गुरुग्राम के विरुद्ध धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) एवं धारा 308(2) बीएनएस के तहत चालान न्यायालय निशांत कुमार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम के समक्ष दाखिल किया गया।

मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता भूपेंद्र यादव ने ब्यूरो को दी शिकायत में बताया था कि उसके दोस्त अशोक गुप्ता को अपनी पत्नी अनिता के नाम शेरपुर गांव स्थित जमीन का इंतकाल दर्ज करवाना था। इस संबंध में जब शिकायतकर्ता और उसका दोस्त हल्का पटवारी राजेश मलहान से मिले, तो पटवारी ने इंतकाल दर्ज करने की एवज में 45,000 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता और उसके दोस्त द्वारा रिश्वत की रकम कम करने का आग्रह करने पर आरोपी पटवारी ने 20,000 रुपये लेने पर सहमति जताई। शिकायत के आधार पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा कार्रवाई की गई और आरोपी पटवारी को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की राशि आरोपी की गाड़ी से बरामद की गई। इस संबंध में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा आरोपी राजेश मलहान के विरुद्ध मुकदमा संख्या 23, दिनांक 06 जुलाई 2026, धारा 7 पीसी एक्ट एवं धारा 308(2) बीएनएस के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया था।
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