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अपराध दिल्ली

1 करोड़ की किडनैप व बंधक बना फरौती मांगने के मामले में आजीवन कारावास की सजा,फरार आरोपित बना बिल्डर , 26 साल बाद पकड़ा गया।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
दिल्ली पुलिस की एआरएससी,अपराध शाखा की एक टीम ने आज सोमवार को 13.08.2026 की रात को एक फरार आजीवन कारावास की सजा पाए अपराधी अमित यादव पुत्र राम रिछपाल सिंह, निवासी देहरादून, उत्तराखंड, उम्र 57 वर्ष को देहरादून,उत्तराखंड से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपित  ₹1 करोड़ की फिरौती के लिए अपहरण के 31 साल पुराने मामले में वांछित था,जो एफआईआर संख्या 716/1995 दिनांक 13.09.1995, धारा364ए/368/394 /506/323/ 201/34 आईपीसी, पीएस पटेल नगर, दिल्ली के तहत दर्ज किया गया था। मामले में उसे दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वर्ष 2000 में अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह पिछले 26 वर्षों से फरार था। वर्ष 2000 में उसकी गिरफ्तारी के लिए ₹5,000/- का इनाम भी घोषित किया गया था।

विशेष पुलिस आयुक्त,क्राइम, दिल्ली, एच.जी.एस. धालीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा मामला एक करोड़ रुपये की फिरौती के लिए ऋषि सेठी के अपहरण से जुड़ा है। 12.09.1995 को, शाम लगभग 7:00 बजे, ऋषि सेठी निदेशक, एम्स के आवास के पास अपनी कार में बैठे थे, तभी 3-4 व्यक्तियों ने उन्हें जबरन रोका, उनके साथ मारपीट की, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उनकी ही कार में उनका अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और अवैध रूप से बंधक बना लिया गया। 

जांच के दौरान अपहरणकर्ताओं ने पीड़ित परिवार से 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. अभियुक्तों के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मेरठ के होटल मयूर के कमरा नंबर 221 में ₹ 10 लाख की फिरौती की रकम रखी गई थी। दिनांक 16.09.1995 को, आरोपित अमित यादव को फिरौती की रकम इकट्ठा करने के बाद मेरठ में पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके कब्जे से फिरौती की पूरी रकम ₹10 लाख बरामद कर ली गई.उसके खुलासे और उसके बाद की जांच के आधार पर, पुलिस आरोपित अमित यादव के किराए के मकान नंबर आर -63, राज कुंज, राज नगर, गाजियाबाद, यूपी तक पहुंची, जहां पीड़ित ऋषि सेठी को अवैध रूप से कैद और एक स्टोररूम के अंदर जंजीरों से बंधा हुआ पाया गया। उसे सुरक्षित बचा लिया गया. जांच के दौरान, ताला, चाबियां, पट्टियाँ और अपराध से जुड़े अन्य सामान सहित आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए।

उनका कहना है कि वर्तमान मामले में आरोपित को शुरुआत में 17.09.1995 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, दिनांक 25.08.1999 के आदेश के तहत, उन्हें दोषी ठहराया गया और ₹2.50 लाख के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्त अमित यादव वरीय सीआरएल. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 569/1999 और दिनांक 15.01.2000 को एक महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। हालांकि, इसके बाद वह आत्मसमर्पण करने में विफल रहा और फरार हो गया।13.12.2000 को, आरोपित अमित यादव द्वारा दायर अपील को बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिससे उसकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि हुई। इसके बाद वर्ष 2000 में उसकी गिरफ्तारी के लिए ₹5,000/- का इनाम घोषित किया गया और उसे घोषित अपराधी भी घोषित किया गया। विभिन्न एजेंसियों के निरंतर प्रयासों के बावजूद, वह लगभग 26 वर्षों तक गिरफ्तारी से बचता रहा।

सूचना टीम एवं संचालन:
उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस की एआरएससी, अपराध शाखा की एक समर्पित टीम को जघन्य अपराधों में शामिल भगोड़ों पर निगरानी बनाए रखने का काम सौंपा गया था। इस चल रहे ऑपरेशन के दौरान, इंस्पेक्टर रॉबिन त्यागी को भगोड़े अनिल यादव के बारे में विश्वसनीय गुप्त जानकारी मिली। मामला तीन दशक से अधिक पुराना था और क्राइम ब्रांच टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती फरार दोषी की पहचान स्थापित करना था। मामला पुराना होने के कारण, आरोपी की कोई तस्वीर न तो जेल अधिकारियों के पास और न ही दिल्ली पुलिस के पास उपलब्ध थी। यहां तक कि संबंधित मामले के दस्तावेज़ और रिकॉर्ड भी शुरू में नहीं खोजे जा सके। इन परिस्थितियों में, अपराध रिकॉर्ड कार्यालय और फिंगर प्रिंट ब्यूरो, अपराध शाखा,दिल्ली पुलिस से सहायता मांगी गई थी।

निरंतर प्रयासों के बाद, आरोपित  के बायोमेट्रिक विवरण, जो 1999 में उसकी सजा के समय दर्ज किए गए थे, का सफलतापूर्वक पता लगाया गया। ये रिकॉर्ड फरार आजीवन अपराधी की पहचान स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित हुए, सुभाष चंदर, निदेशक, फिंगर प्रिंट ब्यूरो, अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस और इंस्पेक्टर ब्रह्म प्रकाश, अपराध रिकॉर्ड कार्यालय, दिल्ली पुलिस, तीन दशकों से अधिक समय के बाद फरार दोषी की पहचान करने में सहायक और महत्वपूर्ण साबित हुए। जानकारी को और विकसित किया गया, जिससे पता चला कि आरोपित अनिल यादव जिला देहरादून, उत्तराखंड में एक ठिकाने पर रह रहा है। तदनुसार, उपरोक्त भगोड़े को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर रॉबिन त्यागी के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया, जिसमें एएसआई संजीव कुमार, एएसआई सचिन सिंह, एचसी मिंटू यादव और एआरएससी, शकरपुर, अपराध शाखा के एचसी सवाई सिंह शामिल थे। दिनांक 13.08.2026 को विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए जिला देहरादून, उत्तराखंड में छापेमारी की गई। परिणामस्वरूप, फरार आरोपित अनिल यादव को पकड़ने में सफलता मिली। यह सफल ऑपरेशन दिल्ली पुलिस के समर्पित, निरंतर और श्रमसाध्य प्रयासों का परिणाम है, जो यह सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है कि कोई भी लंबे समय तक कानून से बच नहीं सकता है।
पूछताछ:
निरंतर पूछताछ के दौरान, आरोपित अमित यादव ने खुलासा किया कि वर्ष 2000 में फरार होने के बाद, उसने गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित अपना किराए का घर खाली कर दिया और दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज सभी ज्ञात लिंक तोड़ दिए। इसके बाद उन्होंने ग्राम सैदपुर, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में स्थित अपनी सारी पैतृक संपत्ति बेच दी। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, वह शुरू में उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थानांतरित हो गया, जहां उसने लगातार अपने ठिकाने और ठिकाने बदले। इसके बाद, वर्ष 2001 में, वह देहरादून, उत्तराखंड में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने अपनी पहचान का विवरण बदल दिया और एक बदली हुई पहचान के तहत एक नया जीवन स्थापित किया। इसके बाद, उन्होंने निर्माण व्यवसाय में प्रवेश किया और देहरादून, उत्तराखंड में एक बिल्डर बन गए।
अभियुक्त का प्रोफ़ाइल:
आरोपित अमित यादव ग्राम सैदपुर, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है। आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए उसकी गिरफ्तारी के संबंध में संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी सूचित कर दिया गया है।

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