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फरीदाबाद

फरीदाबाद: हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन, सेक्टरों में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई तेज।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद:सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 02 अप्रैल 2026 को पारित अंतरिम आदेश (CWP-PIL संख्या 212 of 2024, शीर्षक “Sunil Singh बनाम राज्य हरियाणा एवं अन्य”) के अनुपालन में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी सेक्टरों में व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना तथा सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त कराना है।

प्रवक्ता ने बताया कि सड़कों के राइट ऑफ वे (RoW) पर किए गए अतिक्रमण—जैसे ग्रीन एरिया, लॉन, लैंडस्केप्ड क्षेत्र, बाउंड्री वॉल आदि के रूप में किए गए अवैध निर्माण—को चिन्हित कर हटाया जा रहा है। इसके साथ ही आवासीय प्लॉटों के स्टिल्ट एरिया में किए गए अनधिकृत उपयोग, अवैध कब्जे अथवा निर्माण करने वाले उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

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