
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
डायल 112 पर एक महिला द्वारा रेप होने की झूठी सूचना कर बुलाने, पुलिस संसाधनों का दुरुपयोग करने के एक मामले में थाना सदर सेक्टर -47 , गुरुग्राम पुलिस ने आरोपित महिला मुकदमा दर्ज किया है। इस केस में आरोपित महिला को एक साल तक की सजा हो सकती है। आरोपित महिला का नाम राधिका कुमारी , निवासी वीरगंज, नेपाल हाल किराएदार सेक्टर -47 , गुरुग्राम है। इसके खिलाफ थाना सदर गुरुग्राम में बीएनएस की संबंधित धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जहां महिला राधिका कुमारी खाना बनाने का काम कर रही थी, वहां उसकी किसी बात को लेकर बहस हो गई। उसे कानूनी शिकंजे में फंसाने के लिए डायल 112 पर रेप की सूचना देकर पुलिस को बुला ली थी।

पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 20 अप्रैल.2026 को थाना सदर, गुरुग्राम की पुलिस टीम को डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर-47, गुरुग्राम स्थित एक मकान में एक महिला के साथ रेप की घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम व ERV मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता महिला से संपर्क किया गया। उनका कहना है कि पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता महिला राधिका कुमारी निवासी वीरगंज, नेपाल हाल किरायेदार सेक्टर-37, गुरुग्राम (हरियाणा) ने बताया कि वह एक ऑनलाइन कंपनी के माध्यम से खाना बनाने का कार्य करती है। कार्य के सिलसिले में वह सेक्टर-47 स्थित मकान में गई थी,जहां एक व्यक्ति से काम को लेकर कुछ कुछ बहस हुई। जिस पर उसने डायल- 112 पर रेप की झूठी सूचना दे दी।जांच व पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि महिला के साथ किसी प्रकार की कोई रेप की घटना नहीं हुई थी तथा उसके द्वारा डायल-112 पर झूठी सूचना दी गई थी। उक्त महिला द्वारा जानबूझकर झूठी सूचना देकर पुलिस का समय बर्बाद करने व सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने पर इसके खिलाफ धारा 217 बीएनएस के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की गई है।गुरुग्राम पुलिस आमजन से अपील करती है कि पुलिस को किसी भी प्रकार की झूठी अथवा भ्रामक सूचना न दें, ताकि आपातकालीन सेवाओं में बाधा उत्पन्न न हो और वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सके।
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