
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
सोनीपत: जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) अजमेर सिंह ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित पीआईएल पर सुनवाई करते हुए 02 अप्रैल को दिए गए आदेशों के तहत रिहायशी प्लॉट्स में स्टिल्ट़ प्लस 4 मंजिल नीति पर रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा गत 16 अप्रैल को जारी निर्देशों के अनुसार सड़कों के राइट ऑफ वे पर किए गए सभी प्रकार के अतिक्रमण जैसे ग्रीन एरिया, लॉन, लैंडस्केपिंग, बाउंड्री वॉल आदि को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रिहायशी प्लॉट्स के स्टिल्ट फ्लोर में किसी भी प्रकार के अनधिकृत उपयोग, कब्जा या निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

डीटीपी अजमेर सिंह ने सभी कॉलोनाइजर/डेवलपर, प्लॉट/फ्लोर मालिकों, कब्जाधारकों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिए हैं कि वे लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों की आंतरिक सड़कों के राइट ऑफ वे पर किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाएं। इसके अलावा स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग केवल स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के अनुसार ही किया जाए और किसी भी प्रकार का अनधिकृत उपयोग तुरंत बंद किया जाए।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा तथा दंडात्मक कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।
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