
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
सेंट्रल रेंज, अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस की टीम ने एक्सपायर्ड खाद्य और कॉस्मेटिक उत्पादों के भंडारण और बिक्री में शामिल एक आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पूरे ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में मैदा (राजधानी/फॉर्च्यून), सूजी (राजधानी/फॉर्च्यून), सुप्रीम हार्वेस्ट पोहा और रवा, मसाले (गोल्डी/एवरेस्ट), पीनट बटर, बेबी फूड सप्लीमेंट (नेस्ले/डेक्सो ग्रो), विभिन्न कॉस्मेटिक और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, साथ ही दालें और डेयरी उत्पाद बरामद हुए।

डीसीपी क्राइम संजीव यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 08.04.2026 को सेंट्रल रेंज, क्राइम ब्रांच को एक विशिष्ट और विश्वसनीय सूचना मिली कि दिल्ली के कापसहेड़ा बॉर्डर के पास एक दुकान का मालिक आम जनता को रियायती दरों पर एक्सपायर्ड खाद्य और कॉस्मेटिक उत्पादों की बिक्री में शामिल है। सूचना मिलने पर, इंस्पेक्टर यशेंद्र सिंह के नेतृत्व में और एसीपी/सेंट्रल रेंज सतेंद्र मोहन की निगरानी में एसआई नवीन, एसआई ऋषि कुमार, एचसी राज प्रकाश, एचसी संदीप, एचसी प्रेम प्रकाश और सीटी विधि की एक टीम का गठन किया गया। तदनुसार, इनपुट को सत्यापित करने के लिए, फर्जी ग्राहकों को तैनात किया गया, जिन्होंने उक्त दुकान से खाद्य पदार्थ खरीदे। जांच करने पर पाया गया कि सामान एक्सपायर हो चुका था और कम कीमत पर बेचा गया था।उनका कहना है कि इसके बाद, टीम ने परिसर पर छापा मारा और दुकानदार को पकड़ लिया गया, जिसने पूछताछ करने पर अपनी पहचान अब्दुल मन्नान खान उर्फ मोनू के रूप में बताई। परिसर में बड़ी मात्रा में एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थ और सौंदर्य प्रसाधन भंडारित पाए गए। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाया गया, उन्होंने परिसर का निरीक्षण किया और आगे के परीक्षण के लिए नमूने एकत्र किए। इस बीच, मौके पर मौजूद एक ग्राहक ने भी शिकायत की कि उसने एक दिन पहले ही दुकान से खाने-पीने का सामान खरीदा था और वे सभी एक्सपायर्ड निकले, जिससे उसे आर्थिक नुकसान हुआ। उक्त वस्तुओं को, अपराध से जुड़े अन्य सबूतों के साथ, निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार जब्त कर लिया गया है। नतीजतन, एफआईआर संख्या 79/2026 दिनांक 09.04.2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 275/318(4)/125/61(2) के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51/59 के तहत पीएस अपराध शाखा में मामला दर्ज किया गया है।उनका कहना है कि निरंतर पूछताछ के दौरान, यह पता चला कि आरोपितों ने अवैध गतिविधि को अंजाम देने के लिए एक जानबूझकर और व्यवस्थित तरीका अपनाया था। वह विभिन्न स्रोतों से एक्सपायर्ड, लगभग एक्सपायरी या क्षतिग्रस्त भोजन और कॉस्मेटिक उत्पादों को औने-पौने दाम पर खरीदता था। फिर इन वस्तुओं को उसके परिसर में संग्रहीत किया जाता था और वह अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने और त्वरित लाभ कमाने के लिए इन उत्पादों को रियायती दरों पर ग्राहकों को बेचता था। जानबूझकर एक्सपायर्ड उत्पादों का कारोबार करके, आरोपितों ने न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से धोखा दिया, बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा किया, क्योंकि ऐसे उत्पादों के उपभोग या उपयोग से हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं।
बरामदगी
जब्त की गई वस्तुओं में शामिल हैं: मैदा (राजधानी/फॉर्च्यून), सूजी (राजधानी/फॉर्च्यून), सुप्रीम हार्वेस्ट पोहा एवं रवा, मसाले (गोल्डी/एवरेस्ट), पीनट बटर, बेबी फूड सप्लीमेंट्स (नेस्ले/डेक्सो ग्रो), विभिन्न कॉस्मेटिक एवं व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, दालें और डेयरी उत्पाद। उपरोक्त किराने की वस्तुओं का वजन लगभग 900 किलोग्राम था। इसके अतिरिक्त, दही और पनीर सहित लगभग 2,000 किलोग्राम वजन वाले डेयरी उत्पादों को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नष्ट कर दिया गया।
आरोपित व्यक्ति का प्रोफ़ाइल:
अब्दुल मन्नान खान उर्फ मोनू निवासी बिजवासन, दिल्ली, उम्र 34 वर्ष, दूसरी कक्षा तक शिक्षित है और शादीशुदा है,अपने परिवार के साथ रहता है। वर्ष 2022 में, वह एक स्ट्रीट सब्जी विक्रेता के रूप में काम कर रहा था और उस अवधि के दौरान, वह कुछ गोदाम कर्मियों के संपर्क में आया, जिससे उसे एक्सपायर्ड और लगभग एक्सपायरी उत्पादों के व्यापार का पता चला। इसके बाद, उन्होंने एक्सपायर्ड खाद्य और कॉस्मेटिक वस्तुओं को असली बताकर बेचने के लिए एक दुकान का संचालन शुरू कर दिया, ऐसे सामान बहुत कम कीमतों पर खरीदते थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें रियायती दरों पर बेचते थे। इस अवैध गतिविधि के जरिए वह अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था।
आगे की जांच जारी है.
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