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अपराध दिल्ली

छापेमारी: किराए के गोदाम से मिले 184 भरे हुए गैस सिलेंडर, जिनमें 29 गैस सिलेंडर खाली थे, रिफलिंग करके बेच रहे थे महंगें दामों में।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा (एएनटीएफ) ने विशिष्ट और विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली के संगम विहार इलाके में कई स्थानों पर एक समन्वित छापेमारी की, जिसमें एलपीजी सिलेंडरों के अनधिकृत भंडारण और रीफिलिंग से जुड़े एक महत्वपूर्ण अवैध संचालन का पर्दाफाश हुआ। ऑपरेशन में बड़ी संख्या में 183 इंडेन गैस सिलेंडरों के साथ-साथ रिफिलिंग उपकरण भी बरामद हुए, जिससे सुरक्षा मानदंडों और नियामक दिशा-निर्देशों के गंभीर उल्लंघन का खुलासा हुआ। यह ऑपरेशन एलपीजी वितरण प्रणाली के जानबूझकर दुरुपयोग को उजागर करता है।

मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी/कालाबाजारी के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में जमाखोरों को पकड़ने के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया गया था। टीम ने तदनुसार, निरंतर जमीनी कार्य के बाद, एचसी रामकेश को दक्षिण जिले, दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और अवैध रीफिलिंग के संबंध में विशिष्ट और विश्वसनीय गुप्त जानकारी प्राप्त हुई थी।

उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन किराए के गोदामों पर समन्वित छापेमारी की गई, जिसमें चार व्यक्ति 1. शेर सिंह पुत्र पोहप सिंह 2. सूरज परिहार पुत्र जितेंद्र सिंह 3. रघुराज सिंह पुत्र केशव सिंह 4. जितेंद्र शर्मा पुत्र हरिदास शर्मा सभी निवासी संगम विहार एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और रीफिलिंग में सक्रिय रूप से लगे हुए पाए गए। नतीजतन, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 और धारा 125/3 (5) बीएनएस के तहत एफआईआर संख्या 61/2026 के तहत पुलिस स्टेशन अपराध शाखा में मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।  छापेमारी के दौरान कुल 183 सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिनमें से 154 भरे हुए हैं जबकि 29 खाली सिलेंडर हैं।

कार्यप्रणाली:
 सभी चार आरोपित व्यक्ति इंडेन एलपीजी की वितरक शिप वाली अधिकृत गैस एजेंसी से जुड़े पंजीकृत डिलीवरी कर्मी हैं और संगम विहार, दिल्ली में एलपीजी वितरण के लिए जिम्मेदार हैं। एजेंसी का अधिकृत भंडारण गोदाम शेख सराय में स्थित है। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपित गैस एजेंसी से एलपीजी सिलेंडर खरीदने के बाद अपने दैनिक लक्ष्य को पूरा नहीं करके अपने किराए के परिसर में अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडर का भंडारण कर रहे थे। वे अनधिकृत स्टॉक बनाए हुए थे और इसके अलावा आरोपित  अनधिकृत उपकरणों का उपयोग करके अवैध रूप से भरे सिलेंडरों से खाली सिलेंडरों में गैस भर रहे थे और इसे खुले बाजार में बेच रहे थे और इस प्रकार स्थिति का फायदा उठाकर इससे पैसे कमा रहे थे।एलपीजी सिलेंडरों की अवैध रीफिलिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों में लोहे के पोकर, लोहे के पाइप और तराजू शामिल हैं। जांच के दौरान पता चला कि आरोपितों   ने रिफिलिंग की प्रक्रिया को बेहद सतर्क तरीके से अंजाम दिया। उन्होंने शुरुआत में लोहे के पोकर का उपयोग करके भरे हुए सिलेंडरों की सीलबंद टोपी को हटा दिया। इसके बाद, खाली सिलेंडरों को भरे हुए सिलेंडरों के ऊपर रख दिया गया और गैस के स्थानांतरण की सुविधा के लिए दोनों को लोहे के पाइप के माध्यम से जोड़ा गया। आरोपित प्रत्येक भरे सिलेंडर से लगभग 1-2 किलोग्राम एलपीजी निकालते थे और इसे खाली सिलेंडर में स्थानांतरित कर देते थे। खाली सिलेंडरों को उनकी स्वीकार्य क्षमता तक भरने के बाद खुले बाजार में निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर बेचा जाता था, जिससे अनुचित लाभ कमाया जाता था।

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