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चंडीगढ़ फरीदाबाद हरियाणा

हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति नीति में किया बड़ा बदलाव

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति, 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए हरियाणा के नागरिकों के परिजनों को अनुकंपा आधार पर अनुबंध रोजगार प्रदान किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधि सूचना जारी की गई है।संशोधित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित सरकारी नियमों में “परिवार” की मौजूदा परिभाषा के बावजूद, 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए व्यक्ति के परिवार का सर्वसम्मति से चिन्हित एक वर्तमान सदस्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से अनुबंध नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि घटना हरियाणा में हुई या राज्य से बाहर। ऐसी नियुक्ति एचकेआरएन द्वारा निर्धारित लेवल-1, लेवल-2 अथवा लेवल-3 के तहत उपयुक्त पद पर, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता मानदंडों के अनुसार की जाएगी।अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि भविष्य में यदि उस विभाग में, जहां संबंधित अनुबंध कर्मचारी तैनात है, सभी पद भर जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारी को समान पदों की मांग (इंडेंट) प्राप्त होने पर किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाएगा। यह समायोजन एचकेआरएन द्वारा संबंधित विभागों के परामर्श से किया जाएगा। यदि किसी भी विभाग से ऐसी मांग उपलब्ध नहीं होती है, तो एचकेआरएन अपने प्रतिष्ठानों में उपयुक्त पद पर कर्मचारी को समायोजित करेगा। यह संशोधन 30 जून, 2022, 26 अक्टूबर, 2023 तथा 13 मई, 2025 की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन के रूप में जारी किया गया है तथा इसका उद्देश्य नीति के अनुकंपा और मानवीय ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करना है।

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