अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके विरूद्ध अभियोग संख्या 172 दिनांक 08.09.2025 धारा 318(4) बी.एन.एस. थाना धौज, जिला फरीदाबाद में दर्ज है। इस मुकदमा की तफतीश पी/एस.आई. सुमित कुमार तफतीशी अधिकारी, थाना धौज, जिला फरीदाबाद द्वारा की जा रही है। पी/एस.आई. सुमित कुमार तफतीशी अधिकारी इस अभियोग का चालान माननीय न्यायालय में देने की एवज में शिकायतकर्ता से 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपये बतौर की रिश्वत की मांग कर रहा है।

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आज शुक्रवार को आरोपित पी/एस.आई. सुमित कुमार, तफतीशी अधिकारी, थाना धौज, जिला फरीदाबाद को शिकायतकर्ता से 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपये नकद रिश्वत लेते हुए थाना के नजदीक यश फार्म हाउस से रंगे हाथों गिरफतार किया गया तथा इस सम्बन्ध में आरोपित के विरुद्ध मुकदमा संख्या -28 ,दिनांक 5.12.2025 धारा 7, 7 ए पी.सी. एक्ट 1988 व 308(2) बी.एन.एस. के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो फरीदाबाद में दर्ज किया गया।
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