अजीत सिन्हा / नई दिल्ली
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने आज दूसरे दौर की पूछताछ के लिए तलब किया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त इनपुट से संकेत मिलता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के वरिष्ठ पदाधिकारी/समर्थक अपने नेता के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अकबर रोड पर सभाएं/प्रदर्शन कर सकते हैं।
कानून एंव आदेश की स्थिति और मामले की संवेदनशीलता के कारण, आयोजक , एआईसीसी को फिर से एक पत्र भेजा गया था जिसमें सूचित किया गया था कि अकबर रोड, नई दिल्ली के आसपास बड़ी सभा की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि धारा 144 सीआरपीसी के तहत निषेधात्मक आदेश लागू हैं, नई दिल्ली जिले में। उन्हें यह भी बताया गया कि एआईसीसी स्वयंसेवकों द्वारा उचित प्रमाणीकरण के बाद केवल एआईसीसी कार्यालय के पदाधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय में जाने की अनुमति दी जाएगी।
कानून एंव व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए नई दिल्ली जिले में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई थी। सुबह करीब 11:00 बजे विभिन्न स्थानों जैसे अकबर रोड, मान सिंह रोड, विजय चौक, जनपथ आदि पर बड़ी संख्या में एआईसीसी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और विरोध करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसदों ने अन्य समर्थकों के साथ संसद से विजय चौक तक मार्च शुरू किया। पुलिस के रोकने पर विजय चौक के पास विरोध करने लगे। प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा के बारे में उचित रूप से चेतावनी दी गई थी और बार-बार वहां से हटने का अनुरोध किया गया था,
लेकिन उन्होंने विरोध जारी रखा, जिससे सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ। इसलिए, कानून बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को 65 दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। कुछ प्रदर्शनकारियों को अकबर रोड और अन्य स्थानों से 65 दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत हिरासत में भी लिया गया था। नई दिल्ली के क्लेरिजेस होटल के पास दिन में एक निजी मोटरसाइकिल में आग लगाने की घटना की सूचना मिली. मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 65 दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत 57 सांसदों सहित कुल 259 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और सांसदों/विधायकों की नजरबंदी की सूचना संबंधित सक्षम अधिकारियों को भेजी जा रही है।
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