अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा गत मंगलवार को एफआईआर नंबर – 24 दिनांक 02.07.2025 धारा 120 बी. 167, 218, 420 भा.द.स. व 13(1) डी. 13(2) पी.सी. एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में आरोपित राय सिंह निवासी गांव इन्छापुरी तहसील पटौदी, गुरुग्राम, तत्कालीन पटवारी हल्का रायसीना, गुरुग्राम के विरुद्ध मुकदमा की तफ्तीश के दौरान उसके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने उपरान्त गिरफ्तार किया गया। आरोपित को आज न्यायालय, गुरूग्राम में पेश करने उपरान्त बंद जेल भौडसी करवाया गया है।
आरोपित द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक ैण्व्ण् छवण् 319;म्द्ध दिनांक 07.05.1992 की अवहेलना / अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए रायसीना पहाडी क्षेत्र खेवट न. 80 व 82 की जमीन, राजस्व रिकार्ड वर्ष 1990-91 की जमाबंदी जो वर्ष 1995-1996 में तैयार की गई, में मुमकिन पहाड़ की जगह गैर मुमकीन फार्म हाउस, गैर मुमकीन सड़क आदि दर्ज की। इन आरोपों के सम्बन्ध में रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा जांच उपरांत उपरोक्त एफआईआर संख्या 24 दिनांक 26.8.2025 को दर्ज किया गया है।
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