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हरियाणा

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों बारे लोगों को करेगी जागरूक 13 से 15 सितंबर तक चलेगा: डीजीपी 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत सड़क सुरक्षा मानदंडों और उनके अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए तीन दिवसीय जागरूकता और शैक्षणिक अभियान चलाने जा रही है। यह विशेष अभियान प्रदेश भर में 13 से 15 सितंबर तक चलेगा। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत, सभी एसएचओ, डीएसपी, जिला एसपी, पुलिस आयुक्त और रेंज एडीजीपी व आईजी को प्रदेश में 1 सितंबर से लागू मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए रुल्स व बढ़े हुए दंड बारे आमजन को जागरुक करने के लिए कहा गया है। अभियान के दौरान, उल्लंघनकर्ताहों को दंडित करने की बजाय आम जनता को यातायात नियमों बारे शिक्षित, जागरूक व प्रेरित करने पर जोर दिया जाएगा। 
 


यादव ने कहा कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों को फूल भेंट कर भविष्य में यातायात नियमों की अनुपालना करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। इसके अलावा ,ऐसे ट्रैफिक उल्लंघनकर्ताओं को वास्तविक चालान जारी करने के बजाय एक बार चेतावनी दी जाएगी ताकि वे भविष्य में यातायात नियमों का पालन कर सकें। इसके अतिरिक्त ,कॉलेज के छात्र और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सड़कों पर ट्रैफिक चेक करते समय उल्लंघनकर्ताओं को शिक्षित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर शामिल भी किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि हालांकि संशोधित अधिनियम के तहत नए प्रावधानों के बारे में काफी संख्या में लोग जागरूक भी हैं, फिर भी हमारा उद्देश्य राज्य भर में प्रत्येक वाहन चालक को कवर कर उन्हें नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों के बदलाव बारे जागरूक करना है जोकि निश्चित रूप से वाहन चालकों को सभी प्रकार से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है।सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए डीजीपी ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी सुरक्षा के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संशोधित यातायात नियमों की सख्ती से अनुपालना करें। 

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