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अपराध दिल्ली

7 अवैध पिस्तौल और 17 जिंदा कारतूस के साथ दो हथियार तस्कर गिरफ्तार।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस की उत्तरी रेंज-I/अपराध शाखा की टीम ने आज 2 अवैध हथियार सप्लायर राजू, उम्र 38 वर्ष, और रवि, उम्र 30 वर्ष, दोनों निवासी हटमपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश को नांगलोई बस स्टैंड, दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 7 अवैध पिस्तौल व 17 जिंदा कारतूस, 1 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 मारुति स्विफ्ट कार बरामद की गई है। इस सन्दर्भ में एफआईआर नंबर – 124/23, भारतीय दंड संहिता की धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट दर्ज की गई हैं। 

विशेष डीसीपी , अपराध रविंद्र सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में अवैध हथियारों के इस्तेमाल की घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस की उत्तरी रेंज-I/अपराध शाखा की टीम अवैध हथियारों की सप्लाई में लिप्त अपराधियों के बारे में सूचना एकत्र कर रही थी।  ऐसे अपराधियों की सूची तैयार की गई व उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए मैनुअल और तकनीकी निगरानी शुरू की गई। इस दिशा में काम करते हुए प्रधान सिपाही नरेंद्र को सूचना मिली कि अवैध हथियार रखने वाले दो अपराधी दिल्ली के नांगलोई बस स्टैंड के पास आएंगे। अगर समय पर छापा मारा जाये तो उनको पकड़ा जा सकता है। सूचना के आधार पर संयुक्त आयुक्त एसडी मिश्रा व उपायुक्त अंकित सिंह द्वारा सहायक आयुक्त विवेक त्यागी की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया जिसका  नेतृत्व निरीक्षक पंकज ठाकरान कर रहे थे।  जिसमें सहायक उप-निरीक्षक अमित मान, प्रधान सिपाही राजेश, प्रधान सिपाही नरेंद्र, प्रधान सिपाही अमित, प्रधान सिपाही त्रिशपाल और सिपाही सुरेंद्र शामिल थे।  टीम द्वारा नांगलोई बस स्टैंड के पास एक जाल बिछाया गया और रवि व राजू दोनों आरोपीयों को पकड़ लिया गया। यादव का कहना हैं कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना नाम राजू, उम्र 38 वर्ष और रवि, उम्र 30 वर्ष, दोनों निवासी हटमपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश बताया| तलाशी लेने पर इनके कब्जे से 2 अवैध पिस्तौल के साथ 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस संबंध में एफआईआर नंबर 124/23, धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट दर्ज की गई । पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि शुरू में वे आसानी से पैसा कमाने के लिए अपराध की दुनिया में शामिल हो गए और अपराध करने के लिए मध्य प्रदेश से हथियार खरीदते थे। इससे पहले भी वह दिल्ली में अपराध करते हुए पकडे गए थे व इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जेल में वह दिल्ली के कई अपराधियों के संपर्क में आए और उन्होंने दिल्ली में अवैध हथियारों की आपूर्ति शुरू कर दी। पूछताछ में उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वे मणि सरदार, निवासी बुरहानपुर, मध्य प्रदेश से अवैध हथियार खरीद कर दिल्ली/एनसीआर के अपराधियों को सप्लाई करते थे।  जांच के दौरान, उनकी निशानदेही पर 5 अवैध पिस्तौल व 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी रवि ने यह भी खुलासा किया कि हाल ही में उसने वाहन चुराना शुरू कर दिया था। उसकी निशानदेही पर चोरी की 1 कार और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई।
आरोपी राजू की पिछली आपराधिक संलिप्तता:
1.प्राथमिकी संख्या 02/2014, धारा 394/302/411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-चांदपुर, उत्तर प्रदेश।
2.प्राथमिकी संख्या 420/2014, धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-चांदपुर, उत्तर प्रदेश।
3.प्राथमिकी संख्या 490/2014, धारा 356/379 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-चांदपुर, उत्तर प्रदेश।
4.प्राथमिकी संख्या 511/2014, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना-चांदपुर, उत्तर प्रदेश।
5.प्राथमिकी संख्या 01/2015, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना चांदपुर, उत्तर प्रदेश।
6.प्राथमिकी संख्या 32/2019, धारा 399/402 भारतीय दण्ड संहिता और 25 आर्म्स एक्ट, थाना अपराध शाखा, दिल्ली।
7.प्राथमिकी संख्या 698/2015, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना वसंत विहार, दिल्ली।
8.प्राथमिकी संख्या 617/2003, धारा 393/457/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना पश्चिम विहार ईस्ट, दिल्ली।
9.प्राथमिकी संख्या 100/2021, धारा 186/353/307 भारतीय दण्ड संहिता और 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना स्पेशल सेल, दिल्ली।

आरोपी रवि की पिछली पिछली अपराधिक संलिप्तता:
1.प्राथमिकी संख्या 185/2019, धारा 186/353/307 भारतीय दण्ड संहिता और 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना-स्पेशल सेल, दिल्ली।
2.प्राथमिकी संख्या 13061/2017, धारा 379/411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-मंडावली, दिल्ली।
3.डीडी नंबर 16 ए/2018, धारा 41.1डी/102  दण्ड प्रक्रिया संहिता, थाना-विवेक विहार, दिल्ली।
4.प्राथमिकी संख्या 35706/2018, धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-विवेक विहार, दिल्ली।
5.प्राथमिकी संख्या 38243/2018, धारा 379/411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-मंडावली, दिल्ली।
6.प्राथमिकी संख्या 337/2016, धारा 307/411/413/414/420/467/468 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-नूरपुर, उत्तर प्रदेश।
7.प्राथमिकी संख्या 338/2016, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना-नूरपुर, उत्तर प्रदेश।
8.प्राथमिकी संख्या 173/2014, धारा 379/420/411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-औगवान सादात, उत्तर प्रदेश।
9.प्राथमिकी संख्या 280/2014, धारा 393/307 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-नौगांव सादात, उत्तर प्रदेश।
10.प्राथमिकी संख्या 281/2014, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना-नौगांव सादात, उत्तर प्रदेश।
बरामदगी:
07 अवैध पिस्तौल और 17 जिंदा कारतूस।
चोरी की 01 मोटरसाइकिल और 01 कार।

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