
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:एंटी करप्शन ब्यरो,अंबाला की टीम द्वारा सोमवार को आरोपित जितेन्द्र कुमार उर्फ रिंकू (प्राइवेट व्यक्ति) निवासी गांव दोराना, जिला अम्बाला के विरूद्व चालान (चार्जशीट) न्यायालय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश, अम्बाला में पेश दिया गया है। मामला यह था कि शिकायतकर्ता रमन सांगरा निवासी मकान न. 671/63 मानव चौक, अम्बाला शहर द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके दादा के देहांत के बाद उनके नाम जमीन उसके पिता व उसकेे पिता के भाई व बहनों के नाम विरासत का इंतकाल दर्ज होना है।

इसके अतिरिक्त रीना रानी पत्नी सुशील कुमार निवासी गांव सकराहो, जिला अम्बाला द्वारा खरीद की गई 3 कनाल 17 मरले जमीन का इंतकाल दर्ज करने के लिए भी उसको कागजात दिए हुए है। उपरोक्त दोनो कार्य करवाने के सम्बन्ध में वह अनुज शर्मा, हल्का पटवारी अम्बाला से मिला तो उसने उपरोक्त दोनो कार्य करने की एवज में उससे 10,000/-रूपए बतौर रिश्वत की मांग की है। जिस पर उसके द्वारा अनुज शर्मा उपरोक्त पटवारी को कहा कि उपरोक्त रकम ज्यादा है जिस पर पटवारी द्वारा उसके सहायक जितेन्द्र कुमार उर्फ रिंकू (सहायक पटवारी) के मोबाईल फोन पर उसकी बात करवाई गई। दिनांक 13.3.2022 को उसके द्वारा उपरोक्त जितेन्द्र कुमार उर्फ रिंकू से बातचीत की गई। जितेन्द्र उपरोक्त द्वारा उससे कहा गया कि उसकी पटवारी अनुज से बातचीत हो गई है। अब आपको उपरोक्त दोनों कार्य करवाने की एवज में 6,000/-रूपए रिश्वत देनी है।

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ एसीबी, अम्बाला को प्रस्तुत की गई रिकॉर्डिंग के आधार पर उपरोक्त दोनो आरोपितों के विरुद्ध प्राप्त तथ्य/ साक्ष्य पाए जाने पर मुकदमा न. 4 ,दिनांक 14.03.2022 धारा 7, 7 ए. पी.सी.एक्ट, 1988 व 120 बी. भा.द.स. थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला दर्ज किया गया। इस प्रकरण में आरोपित जितेन्द्र उर्फ रिंकू प्राईवट व्यक्ति को एसीबी की अम्बाला टीम द्वारा दिनांक 19.12.2024 को गिरफतार किया गया था। आरोपित जितेंद्र उर्फ रिंकू अभी जिला जेल अम्बाला में बंद है। इस मामले में अन्य आरोपित अनुज शर्मा हल्का पटवारी अम्बाला की इस प्रकरण में संलिप्तता बारे तफ्तीश जारी है।
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