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अपराध फरीदाबाद हरियाणा

कॉलेज के प्रिंसिपल पर महिला सफाई कर्मी के साथ छेड़छाड़, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का लगा गंभीर आरोप, केस दर्ज।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल जिले के डॉ. भीमराव अंबेडकर सरकारी कॉलेज की महिला सफाईकर्मी ने एक कॉलेज के प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला कर्मी ने प्रिंसिपल की हरकतों से परेशान होकर शुक्रवार को देर शाम जहरीला पदार्थ खा लिया,जो निजी अस्पताल में उपचाराधीन है।

खबर के मुताबिक हथीन गेट चौकी की पुलिस को जिला नागरिक अस्पताल से सूचना मिली कि एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया और बयान देना चाहती है। सूचना मिलने पर महिला पुलिसकर्मी को लेकर मौके पर पहुंचे जहां से पता चला कि महिला की हालत नाजुक को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। परिजनों ने महिला को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया दिया। पीड़ित महिला ने अस्पताल में पुलिस को दिए बयान में कहा है कि वह पिछले सात साल से कॉलेज में अस्थाई तौर पर सफाई कर्मी के पद पर नौकरी करती थी, लेकिन पिछले पांच माह से उसकी ड्यूटी लाईब्रेरी में लगाई हुई है। जनवरी 2021 में कॉलेज के प्रिंसिपल बाबूलाल ने उसे अपने कार्यालय में बुलाकर कहा कि तुझे पक्की नौकरी दिला दूंगा, तुझे पसंद करता हूं, तू मेरे साथ संबंध बना ले, मुझे बहुत अच्छी लगती है और अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता का आरोप है कि गत 10 सितंबर को अपने कार्यालय में बुलाया और फिर से यही बात दोहराई, लेकिन पीड़िता वहां से चली गई। इसी प्रकार गत 11 व 13 सितंबर को फिर से उसे कार्यालय में बुलाया और उसके विरोध करने पर उसे गंदी -गंदी गालियां दी तथा ऑफिस के बाथरूम में ले जाकर छेड़छाड़ करने लगा, जहां से शोर मचा कर में भाग निकली। उसके 3-4 दिन तक प्रिंसिपल के बुलाने पर ऑफिस में नहीं गई तो गत 16 सितंबर को प्रिंसिपल ने फोन पर कहा जरूरी काम है मिलना है, कहां मिलेगी, तो उसने कहा कि वह कल कॉलेज में आकर ही मिलेगी। गत 17 सितंबर को कॉलेज में पहुंची तो प्रिंसिपल ने इंग्लिश कक्ष की चाबी दी और साफ करने के लिए भेज दिया तथा पीछे से स्वयं भी पहुंच गया और कहने लगा तु पिछले काफी दिनों से मुझे उल्लू बना रही है आज नहीं छोडूंगा और जबरदस्ती करने लगा। जिससे दुखी होकर मैंने शर्म और इज्जत की खातिर चूहे मारने वाली दवाई खा ली। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रिंसिपल बाबूलाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 354, 354 ए, 506 व 509 के तहत केस दर्ज कर प्रिंसिपल बाबूलाल की तलाश शुरू कर दी है।

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