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अपराध हरियाणा

जिला प्रशासन ने पांच किसानों के खिलाफ खेत में गेहूं की फसल के अवशेषों के जलाने पर की मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पलवल:कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपमंडल अधिकारी कुलदीप सिंह तेवतिया ने बताया कि होडल क्षेत्र के गांव भुलवाना के किसान गिर्राज  व छोटे लाल तथा पलवल क्षेत्र के गांव छज्जू नगर के किसान जगदीश, रमेश व कर्ण द्वारा अपने खेतों में गेंहू की फसल के अवशेषों को जलाने पर संबंधित थानों में राष्टीय  हरित अधिकरण के नियमों के दृष्टिïगत मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा की गई है।

उल्लेखनीय है कि एनजीटी के आदेशों की अनुपालना के अंतर्गत जिला में फसल अवशेष जलाने पर धारा 144 के तहत किसी भी प्रकार के फसल अवशेषों को जलाने पर पूर्णतय: प्रतिबंध है। संज्ञान में आया है कि प्रतिबंध होने के वाबजूद भी कुछ किसान गेंहू की कटाई के बाद फसलों के अवशेषों को खेतों में जला रहे हैं.उपमंडल अधिकारी कुलदीप सिंह तेवतिया ने जिला के सभी किसानों से आह्वान  किया है कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में अपने फसल अवशेषों को न जलाएं इसकों खेतों में ही जोतकर डीकम्पोस्ट अथवा आधा कट्टा  यूरिया डालकर गलाया जा सकता है, जिसमें पर्यावरण के साथ-साथ मित्र कीटों का बचाव होगा और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

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