अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
दिल्ली: जारी और आगामी त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए, आज शुक्रवार को दोपहर 12:00 बजे, कॉन्फ्रेंस हॉल, डीसीपी मेट्रो ऑफिस कॉम्प्लेक्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली में डीसीपी/मेट्रो की अध्यक्षता में सुरक्षा सह विनियमन अनुपालन बैठक आयोजित की गई। मेट्रो यूनिट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मॉल और अन्य क्षेत्रों में स्थित वाहन पार्किंग के पर्यवेक्षक/प्रबंधक/मालिकों ने बैठक में भाग लिया। विभिन्न सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के बाद, जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं पर निम्नलिखित निर्देश सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए जारी किए गए हैं।
चर्चा निम्नलिखित मुख्य एजेंडा बिंदुओं पर केंद्रित थी:
– तैनात पार्किंग अटेंडेंट/स्टाफ का सत्यापन
– पार्किंग क्षेत्र की स्वच्छता और रखरखाव। साथ ही, दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, कार और ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग क्षेत्र होना चाहिए।
– शुल्क चार्ट का प्रदर्शन:
– पार्किंग स्थल/क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर वाहनों का स्पष्ट और दृश्यमान शुल्क चार्ट।- वर्दी और आई-कार्ड- सभी पार्किंग परिचारक और कर्मचारी।
– वाहन प्रवेश रजिस्टर:
– पार्किंग स्थल/क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन का पंजीकरण नंबर वाहन प्रवेश रजिस्टर में ठीक से दर्ज किया जाए।
– वाहन निरीक्षण- सुरक्षा के उद्देश्य से प्रवेश द्वार पर वाहन को हर कोण से जांचने के लिए उल्टे दर्पण का उपयोग करें।
– सीसीटीवी इंस्टालेशन:
– पार्किंग स्थल/क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे, विशेष रूप से प्रवेश/निकास द्वारों पर, क्योंकि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं।
-लावारिस वाहन:
– पुलिस को रिपोर्ट करें।
-सुरक्षा नियमों का अनुपालन:
– सभी लागू सुरक्षा नियमों का पालन करें।
– संदिग्ध गतिविधियों या उल्लंघनों की पुलिस को रिपोर्ट करना।
– व्हाट्सएप ग्रुप:
– सभी पुलिस स्टेशनों के एसएचओ को पार्किंग ठेकेदारों/प्रबंधकों/पर्यवेक्षकों और पार्किंग अटेंडेंट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए ताकि समूह सदस्यों के बीच जानकारी/निर्देश साझा किए जा सकें।
– प्रवर्तन जिम्मेदारी:
– दोषी पार्किंग ठेकेदार/प्रबंधक/पर्यवेक्षक के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। बैठक में कुल 77 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
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