अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:राज्य कर विभाग प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 तथा केंद्रीय जीएसटी/आईजीएसटी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत जब्त किए गए माल के संबंध में विभाग द्वारा सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। यह कार्रवाई ईटीओ-कम-प्रॉपर ऑफिसर कार्यालय डीईटीसी (एसटी) नॉर्थ, फरीदाबाद द्वारा की गई जब्ती के संदर्भ में की जा रही है, जिसमें सिगरेट के कुल 1198 पैकेट, जिनका मूल मूल्य लगभग 22,76,200 रुपये है, कार्यालय कक्ष संख्या 125, प्रथम तल, आबकारी एवं कराधान कार्यालय, सेक्टर-12 में सुरक्षित रखे गए हैं। दंड आदेश की विधिवत सेवा के बावजूद अब तक किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित पेनल्टी जमा नहीं करवाई गई है, जिसके फलस्वरूप एचजीएसटी नियम, 2017 के नियम 144ए के अंतर्गत जब्त माल की नीलामी की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। विभागीय प्रावधानों के अनुसार जब्त माल का वास्तविक कब्जा विभाग द्वारा ग्रहण कर लिया गया है तथा पूर्व स्वामी को धारा 129(6) के तहत दंड राशि जमा कराने हेतु 15 दिनों का युक्तिसंगत अवसर प्रदान किया गया, किंतु कोई भी आगे नहीं आया। अतः उक्त माल को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा।

इच्छुक बोलीदाता 17 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में अपनी बोली जमा कर सकते हैं। सीलबंद बोलियां 26 फरवरी 2026 को प्रातः 11:00 बजे डीईटीसी (एसटी) नॉर्थ कार्यालय में खोली जाएंगी। नीलामी “जैसा है-जहां है” आधार पर एकल लॉट में की जाएगी तथा न्यूनतम बोली राशि 22,76,200 रुपये (कर एवं सेस सहित) निर्धारित की गई है। भागीदारी हेतु बोलीदाता का जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत होना तथा निर्धारित पेनल्टी राशि का 10 प्रतिशत अर्जेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में 25 फरवरी 2026 को सायं 4:00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा।नीलामी की शर्तों के अनुसार इच्छुक बोलीदाता 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक अपने खर्च पर माल का निरीक्षण कर सकते हैं। बोली राशि पूर्ण रुपये में ही स्वीकार की जाएगी। सीलबंद बोली, अर्जेस्ट मनी, संपर्क विवरण सहित निर्धारित समय तक नाजिर कार्यालय में जमा करानी होगी। यदि पर्याप्त बोली प्राप्त नहीं होती या प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी नहीं रहती तो नीलामी रद्द की जा सकती है, तथापि न्यूनतम राशि की एक वैध बोली प्राप्त होने पर एकमात्र बोलीदाता को भी सफल घोषित किया जा सकेगा। नीलामी को स्वीकार, अस्वीकार या स्थगित करने का अधिकार उप आयुक्त राज्य कर, फरीदाबाद (नॉर्थ) के पास सुरक्षित रहेगा।यदि 25 फरवरी 2026 को रात्रि 23:59:59 बजे तक जब्त माल का स्वामी निर्धारित दंड राशि जमा करा देता है, तो 26 फरवरी 2026 को प्रस्तावित नीलामी स्वतः निरस्त कर दी जाएगी तथा पूर्व-जमा सुरक्षा राशि देने वाले बोलीदाताओं को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को हथौड़ा गिरने के समय कुल बोली राशि का 25 प्रतिशत तत्काल जमा कराना होगा तथा शेष 65 प्रतिशत राशि पाँच दिनों के भीतर जमा करनी होगी। पूर्ण भुगतान के पश्चात खरीदार को तीन कार्य दिवस के भीतर माल उठाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में भुगतान न करने की स्थिति में अर्जेस्ट मनी जब्त कर अगली उच्चतम बोली को स्वीकृति दी जा सकती है तथा आवश्यकतानुसार बोली राशि का अंश जब्त किया जा सकेगा। असफल बोलीदाताओं की अर्जेस्ट मनी नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने पर वापस कर दी जाएगी। समान बोली की स्थिति में सफल बोलीदाता का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
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