Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद

फरीदाबाद में बिना मास्क के सड़कों पर निकलने पर पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 188,269, 270 के तहत करेगीं: डीसी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद:जिलाधीश यशपाल ने आपदा प्रबंधन अधिनिमय 2005 की धारा 34 के तहत आदेश पारित कर जिला की सीमा में सभी लोगों के लिए घरों से बाहर आने की स्थिति में हर समय मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है।

जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि जिला की सीमा में बिना मास्क लगाए बाहर आने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188,269, 270 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश 10 अप्रैल प्रातः 9 बजे से प्रभावी कर दिए गए हैं। उन्होंने आदेशों में कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से घोषित कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है, ताकि बड़ी संख्या में फैल रही इस महामारी से बचाव किया जा सके। यह वायरस मूक रूप में व्यक्ति को संक्रमित करता है, जिस कारण प्रभावित व्यक्ति को भी इसका पता बाद में चलता है और इस दौरान इससे अन्य लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। लोगों की व्यापक स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है।

Related posts

200 घरों से बिजली मीटर लगवाने के नाम पर की गई अवैध वसूली, लगे सिर्फ 67 मीटर,133 लोगों के पैसे हजम कर गए धोखेबाज,जांच में जुटी पुलिस।

Ajit Sinha

फरीदाबाद: पूर्व भारतीय क्रिकेटर, चेतन शर्मा15वें मानव रचना कॉरपोरेट क्रिकेट चैलेंज के ग्रैंड फिनाले के मौके पर उपस्थित रहे।

Ajit Sinha

फरीदाबाद:महिला से दुष्कर्म करने, का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी बार- बार दुष्कर्म करने के आरोपित अरेस्ट

Ajit Sinha
error: Content is protected !!