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हरियाणा

पलवल भवन की 200 मीटर की परिधि में आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 लागू की है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल:जिलाधीश डा. मनीराम शर्मा ने लोकसभा चुनाव के बाद डा. भीमराव अंबेडकर राजकीय कॉलेज पलवल भवन की 200 मीटर की परिधि में आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 लागू की है। इसके तहत इस परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति किसी शरारत या संदिग्ध गतिविधि के उद्देश्य से इक्ट्ïठा नहीं हो सकते।



जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि मतदान के बाद इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को डा. भीमराव अंबेडकर राजकीय कॉलेज पलवल के भवन में स्टोर किया गया है। आगामी 23 मई को इसी कॉलेज के भवन में मतगणना होगी, इसलिए ईवीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ïठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश मतगणना समाप्ति तक लागू रहेंगे तथा आदेशों की उल्लंघना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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