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अपराध दिल्ली

सनसनीखेज बलात्कार के मामले में कोविड के दौरान से फरार आरोपित पकड़ा गया

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार, हताश और वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सफलता में, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा, उत्तरी रेंज-II ने एक घोषित अपराधी (पीओ) को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार आरोपित का नाम योगेश निवासी स्वामी श्रद्धानंद कॉलोनी, भलस्वा डेयरी, दिल्ली, उम्र-30 वर्ष है। यह आरोपित एक सनसनीखेज बलात्कार मामले में शामिल था और कोविड-19 अवधि के बाद जानबूझकर अदालती कार्रवाई से फरार हो रहा था। उसकी गिरफ्तारी क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सूचना और टीम:
दिनांक 1 जून, 2025 को, प्रधान सिपाही अशोक कुमार को थाना भलस्वा डेयरी में दर्ज बलात्कार के मामले में आरोपित योगेश,निवासी स्वामी सरदानंद कॉलोनी , भलस्वा डेयरी, दिल्ली के बारे में गोपनीय सूचना मिली। सूचना से पता चला कि वह राजा विहार, गेट नंबर 4, समयपुर बादली औद्योगिक क्षेत्र में कहीं रह रहा था। आरोपित के सटीक स्थान का पता लगाने के प्रयास किए गए। प्रधान सिपाही अशोक, प्रधान सिपाही सत्यव्रत के साथ, आगे की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए तैनात किए गए। तकनीकी निगरानी सहित अगले 3-4 दिनों में लगातार और ईमानदारी से किए गए प्रयासों के बाद, यह पता चला कि योगेश जापानी पार्क, रोहिणी, दिल्ली का दौरा करेगा।इस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, निरीक्षक अजय सिंह की देखरेख में उप निरीक्षक अनिल श्रोहा के नेतृत्व में एक समर्पित टीम का गठन किया गया, जिसमें सहायक उप निरीक्षक अशोक, प्रधान सिपाही अशोक कुमार, प्रधान सिपाही सत्यव्रत और महिला सिपाही सोनम शामिल थे। नरेन्द्र सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त/एनआर-II के समग्र मार्गदर्शन में। टीम ने तेजी से कार्रवाई की और रोहिणी के जापानी पार्क से योगेश को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।
आरोपित से पूछताछ:
लगातार पूछताछ के दौरान उसने 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ सनसनीखेज बलात्कार में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इस संबंध में, थाना भलस्वा डेयरी में एफआईआर संख्या 404/2017 दर्ज की गई थी। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वर्ष 2021 में COVID-19 के प्रकोप के बाद, आरोपित मुकदमे के दौरान संबंधित अदालत में पेश नहीं हुआ।
कानूनी कार्रवाई और आगे की जांच:
पीड़िता के पिता के बयान के आधार पर, दिल्ली के भलस्वा डेयरी थाने में एफआईआर संख्या 404/2017 दिनांक 10.07.2017 के तहत धारा 363 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में जांच के दौरान नाबालिग लड़की को बरामद किया गया और उसका 164 सीआरपीसी का बयान विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया। उसके बयान के अनुसार, आरोपित योगेश के खिलाफ बलात्कार के आरोप भी सामने आए। तदनुसार, धारा 376 आईपीसी और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 जोड़ी गई।आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उसे जमानत दे दी गई। मुकदमे के दौरान, वह संबंधित अदालत के समक्ष पेश होने में विफल रहा और 09.11.2023 को, उसे एएसजे (05) मीनू कौशिक (पोक्सो), उत्तरी रोहिणी, दिल्ली की अदालत द्वारा घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया गया।
आरोपित का परिचय:
योगेश पुत्र स्वर्गीय कन्हैया लाल, निवासी स्वामी श्रद्धानंद कॉलोनी, भलस्वा डेयरी, दिल्ली, उम्र – 30 वर्ष, भलस्वा डेयरी में पैदा हुआ और पला-बढ़ा। उसके दिवंगत पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। उसकी मां की भी 6-7 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की और वर्तमान में बादली औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर के रूप में काम करता है।


मामला सुलझा:

1. एफआईआर संख्या 404/2017 दिनांक 10.07.2017 धारा 363/376 आईपीसी और धारा 4 पोक्सो अधिनियम, थाना भलस्वा डेयरी, दिल्ली।

09.11.2023 को, आरोपी योगेश को एएसजे (05) मीनू कौशिक (पोक्सो), उत्तरी रोहिणी, दिल्ली की अदालत द्वारा घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया गया।

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