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रिश्वतखोरी के मामले में इंस्पेक्टर अनिल कौशिक आबकारी एवं कराधान विभाग को 3 व ड्राईवर को 4 वर्ष की सजा, और 15000 -15000 के जुर्माना।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:मंगलवार को भ्रष्टाचार के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय गुरूग्राम द्वारा आरोपित अनिल कौशिक, तत्कालीन निरीक्षक आबकारी एवं कराधान विभाग, गुरुग्राम को 3 वर्ष का कारावास तथा 15,000/-रूपये जुर्माना व आरोपित चालक संदीप मलिक कार्यालय आबकारी एवं कराधान विभाग, गुरुग्राम को 4 वर्ष का कारावास तथा 15,000/- रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
   
दिनांक  11 जनवरी 2019 को शिकायतकर्ता ने एसीबी गुरूग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वह लियो कम्पनी पैंकिग एण्ड शिपिंग पालम विहार सैक्टर-23, गुरूग्राम में बतौर सुपरवाईजर में काम करता है। उनका हाऊसहोल्ड सामन की शिफ्टिंग का कार्य है। जब उनकी गाड़ी माल लेकर जाती है तो सेल्स टैक्स के कर्मचारी उसको काफी परेशान करते है। आरोपित  संदीप मलिक चालक, सेल्स टैक्स ऑफिस गुरूग्राम उसके पास आया तथा उसने कहा कि आपको यदि अपना कार्य को सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए उसे 25,000/-रूपये प्रति माह रिश्वत देनी होगी। उसने यह भी कहा कि उसके द्वारा इस राशि में से अपना हिस्सा रखकर बाकी राशि आगे उच्च अधिकारियों को देना होता है।
     
उपरोक्त शिकायत पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम द्वारा कार्रवाई  करते हुए आरोपित  संदीप मलिक ड्राइवर सेल्स टैक्स ऑफिस गुरुग्राम को शिकायतकर्ता से 25,000/-रूपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपित  के विरूद्ध एफआईआर  संख्या 1 दिनांक 11.1.2019 धारा 7 पीसी एक्ट 1988 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में आरोपित  अनिल कौशिक, तत्कालीन निरीक्षक आबकारी एवं कराधान विभाग, गुरुग्राम व आरोपित संदीप मलिक ड्राइवर आबकारी एवं कराधान विभाग, गुरुग्राम के विरुद्ध चालान दिसम्बर, 2020 में  न्यायालय, गुरुग्राम में दिया गया था।

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