
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम द्वारा आरोपित बबलू पुत्र नरेश निवासी नेटार थाना देनीवाया, जिला पटना (बिहार) (प्राइवेट व्यक्ति) के विरूद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, गुरुग्राम द्वारा दिनांक 5.1.2026 को धारा 7ए पी.सी. एक्ट 1988 के तहत 4 वर्ष के कारावास सहित 10,000/-रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वह एम.जी. रोड, गुरुग्राम पर लिट्टी-चोखा की रेहड़ी लगाता है। आरोपित बब्लू पुत्र नरेश निवासी नेटार थाना देनीवाया, जिला पटना (बिहार) (प्राइवेट व्यक्ति) द्वारा शिकायतकर्ता से उसकी रेहड़ी एम.जी. रोड गुरुग्राम पर लगाने की एवज में 1,000/-रुपये नकद बतौर रिश्वत मैंथली के तौर पर मांग की गई।

शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा आरोपित बबलू पुत्र नरेश निवासी नेटार थाना देनीवाया, जिला पटना (बिहार) (प्राइवेट व्यक्ति) को शिकायतकर्ता से 1,000/-रुपये नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपित उपरोक्त के विरूद्ध मुकदमा संख्या 29 दिनांक 13.8.2022 धारा 7,7 ए व 13(1)बी सहपठित 13(2) पीसी एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में दर्ज किया गया था।

रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा आरोपित बबलू पुत्र नरेश निवासी नेटार थाना देनीवाया, जिला पटना (बिहार) (प्राइवेट व्यक्ति) के विरूद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, गुरुग्राम द्वारा धारा 7ए पी.सी. एक्ट 1988 के तहत 4 वर्ष के कारावास सहित 10,000/- रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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