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फरीदाबाद हरियाणा

हरियाणा: दिव्यांग व गर्भवती महिला कर्मचारियों को 50 प्रतिशत तक ना बुलाने के आदेश को तुरंत वापिस लेने का निर्णय लिया है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चण्डीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी की पॉजिटीवीटी दर तथा नये पॉजीटिव मामलों में एकाएक गिरावट को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में अवर सचिव, इसके समकक्ष अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति की बजाय 50 प्रतिशत घर से कार्य करने की

अनुमति प्रदान करने के लिए जारी 16 अप्रैल, 2021 तदोपरान्त 30 अप्रैल, 2021 को दिव्यांग कर्मचारियों व गर्भवती महिला कर्मचारियों तथा कई तरह की स्थाई बीमारियों से ग्रस्ति कर्मचारियों को आवश्यक सेवाओं के लिए ड्यूटी पर न बुलाने के लिए जारी आदेश पत्र को तुरन्त प्रभाव से वापिस लेने का निर्णय लिया है।मुख्य सचिव कार्यालय की सामान्य सेवाएं शाखा द्वारा इस आशय का एक परिपत्र सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों, उपायुक्तों, र्बोडों व निगमों के प्रबन्ध निदेशकों व मुख्य प्रशानिकों को प्रेषित किया गया है।

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