Athrav – Online News Portal
चंडीगढ़ हरियाणा

हरियाणा गृह विभाग ने सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान के बीच संपत्ति नुक्सान की रिकवरी के लिए उठाए सख्त कदम

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, टीवीएसएन प्रसाद ने फील्ड में नागरिक और पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान से उत्पन्न होने वाली संभावित संपत्ति क्षति के मामलों में, चाहे सार्वजनिक हो या निजी, “हरियाणा रिकवरी ऑफ़ डमेजस टू प्रॉपर्टी डयूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक आर्डर एक्ट 2021” के तहत उल्लिखित नियमों की सावधानीपूर्वक अनुपालना सुनिश्चित करें।

प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को संबोधित एक लिखित पत्र में प्रसाद ने कहा है कि यह सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में लाया जाए कि संपत्ति को हुए नुकसान, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, ऐसे मामलों में हुई क्षति अपराधियों/आरंभकर्ताओं से वसूली योग्य है।उन्होंने फील्ड के सभी अधिकारियों से उपरोक्त अधिनियम और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने और गृह विभाग को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आग्रह किया। इन नियमों की प्रति गृह विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

Related posts

हरियाणा सरकार ने को तुरंत प्रभाव से 27 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं- लिस्ट पढ़े।

Ajit Sinha

DHBVN के प्रबन्ध निदेशक पी.सी. मीणा ने हिसार मुख्यालय  में फॉल्ट रिमूवल वैन को हरी झड़ी दिखाकर रवाना किया।

Ajit Sinha

अवैध खनन माफिया ने बदल दी नदियों के बहाव की दिशा, सरकार देती रही संरक्षण- हुड्डा

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x